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यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ सहित छह अधिकारियों को अवमानना नोटिस - न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर और झाझर स्थित एयरो सिटी रेजिडेंसी पर रोक के बावजूद बुलडोजर चलाने वाले यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट
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Published : Apr 13, 2022, 7:55 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर और झाझर स्थित एयरो सिटी रेजिडेंसी पर रोक के बावजूद बुलडोजर चलाने वाले यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरूण वीर सिंह, विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम राकेश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक विकास कुमार, उप महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार भाटी, तहसीलदार विनय भदौरिया को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने या कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 16अगस्त को होगी.

कोर्ट ने कहा है कि प्रथमदृष्टया विपक्षी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का केस बनता है. उन्होंने 14जुलाई 21 को पारित आदेश की अवहेलना की है. कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाय. अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा.

इसे भी पढे़ंः प्रयागराज में राज्य जीएसटी अधिकरण और प्रदेश में 4 एरिया पीठों के गठन का मुद्दा वृहद पीठ के सुपुर्द

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव (Justice Saral Srivastava) ने ऋषि गोयल की अवमानना याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण नोटिस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. कहा कि अपील की पोषणीयता पर विचार कर निर्णय ले. प्राधिकरण ने अपील पोषणीय है और 29 मार्च को मौके पर आकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर दी. हाईकोर्ट ने नोटिस रद्द कर दी है तो बिना विधि प्रक्रिया अपनाए ध्वस्तीकरण कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश का उल्लघंन है. इस पर कोर्ट ने सभी विपक्षियों को अवमानना नोटिस जारी की है.

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कोर्ट ने कहा है कि प्रथमदृष्टया विपक्षी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का केस बनता है. उन्होंने 14जुलाई 21 को पारित आदेश की अवहेलना की है. कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाय. अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा.

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यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव (Justice Saral Srivastava) ने ऋषि गोयल की अवमानना याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण नोटिस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. कहा कि अपील की पोषणीयता पर विचार कर निर्णय ले. प्राधिकरण ने अपील पोषणीय है और 29 मार्च को मौके पर आकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर दी. हाईकोर्ट ने नोटिस रद्द कर दी है तो बिना विधि प्रक्रिया अपनाए ध्वस्तीकरण कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश का उल्लघंन है. इस पर कोर्ट ने सभी विपक्षियों को अवमानना नोटिस जारी की है.

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