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अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग रोकने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती (Challenge in Allahabad High Court) दी गई है. यह चुनौती क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष संभल मुरादाबाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग रोकने के लिए दी गई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती
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Published : Sep 20, 2022, 10:30 PM IST

प्रयागराज: क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष संभल मुरादाबाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग रोकने के जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती (Challenge in Allahabad High Court) दी गई है. क्षेत्र पंचायत सदस्य संतोष देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत कुमार बनर्जी की पीठ सुनवाई कर रही है.

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे का कहना था क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कोमल के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जिलाधिकारी के माध्यम से दिया था, जिस पर जिलाधिकारी ने 6 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तारीख तय की थी. क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 6 सितंबर को ही होगा मगर इसका परिणाम जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी. कोर्ट के इस आदेश से 1 दिन पूर्व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने मतदान पर रोक लगा दी.

जिलाधिकारी के इस आदेश के खिलाफ संतोष देवी ने याचिका दाखिल की है. याची के अधिवक्ता का कहना था कि एक बार मतदान की तारीख तय हो जाने के बाद जिला अधिकारी को मतदान रोकने का अधिकार नहीं है. इस मामले में महाधिवक्ता अजय मिश्र ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा एक शिकायत पर जांच करा रहे थे इसलिए मतदान रोका गया है. इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें: कोर्ट ने पुलिस प्रोन्नति के पद पर सीधी भर्ती के खिलाफ दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया

प्रयागराज: क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष संभल मुरादाबाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग रोकने के जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती (Challenge in Allahabad High Court) दी गई है. क्षेत्र पंचायत सदस्य संतोष देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत कुमार बनर्जी की पीठ सुनवाई कर रही है.

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे का कहना था क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कोमल के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जिलाधिकारी के माध्यम से दिया था, जिस पर जिलाधिकारी ने 6 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तारीख तय की थी. क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 6 सितंबर को ही होगा मगर इसका परिणाम जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी. कोर्ट के इस आदेश से 1 दिन पूर्व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने मतदान पर रोक लगा दी.

जिलाधिकारी के इस आदेश के खिलाफ संतोष देवी ने याचिका दाखिल की है. याची के अधिवक्ता का कहना था कि एक बार मतदान की तारीख तय हो जाने के बाद जिला अधिकारी को मतदान रोकने का अधिकार नहीं है. इस मामले में महाधिवक्ता अजय मिश्र ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा एक शिकायत पर जांच करा रहे थे इसलिए मतदान रोका गया है. इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी.

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