प्रयागराजः अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में जेल में बंद उनके शिष्य आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है.
जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 5 जनवरी नियत की है. ये आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर दिया है. गिरी का कहना है कि वो निर्दोष हैं. उसे इस घटना में फर्जी रूप से फंसाया गया है. आनंद गिरी ने विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है.
महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध सुसाइड के बाद इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को आरोपी बनाया गया था. तीनों आरोपी फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. इसके साथ ही आनंद गिरी और दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है.
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प्रयागराज में 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. उनका शव फांसी के फंदे से लटकता पाया गया था. अल्लापुर स्थित बाघंबरी गद्दी के कमरे से उनका शव फंदे से झूलता मिला था. पुलिस ने इस मामले में मठ के लोगों से भी पूछताछ की थी.
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