प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा 2020 में सफल अभ्यर्थी को एमडीएस कोर्स में प्रवेश की पहली काउंसलिंग में शामिल कर फार्म भरने का विकल्प चुनने की अनुमति देने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने याची को 24 घंटे में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सिक्योरिटी राशि जमा करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब भी मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने जौनपुर निवासी डॉ. संदीप कुमार की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह, राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता निमाई दास व स्थायी अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखा.
नीट परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद सरकार ने 17 से 23 अप्रैल तक ऑनलाइन फार्म एवं सिक्योरिटी राशि जमा करने का समय दिया. यह अवधि एक दिन के लिए 24 अप्रैल तक बढ़ा दी गयी. राजकीय कॉलेजों में प्रवेश काउंसलिंग के लिए 48 आवेदन जमा हुए. याची ने फार्म व सिक्योरिटी राशि जमा नहीं की.
काउंसलिंग का पहला चक्र समाप्त होने के बाद एक मई को सूची घोषित की जानी है. चयनित अभ्यर्थियों को 4 से 9 मई तक प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद खाली सीटों पर काउंसलिंग का दूसरा चक्र शुरू होगा.
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याची का कहना है कि लॉकडाउन के कारण वह समय से सिक्योरिटी राशि जमा नहीं कर सका और उसे राशि जमा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. उसने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने याची को काउंसलिंग के पहले चक्र में फार्म व सिक्योरिटी राशि जमा करने एवं सीट विकल्प चुनने का अवसर देने का निर्देश दिया है.