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प्रयागराज: भाजपा विधायक को एमपी-एमएल के स्पेशल कोर्ट से मिली राहत

यूपी के प्रयागराज में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल को जमानत पर रिहा कर दिया गया. उनपर जिले के गंगापार के सरायइनायत थाना अंतर्गत चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था.

भाजपा विधायक जमानत पर रिहा
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Published : Aug 22, 2019, 8:18 AM IST

प्रयागराज: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला न्यायालय के विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की. उन्होंने सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल को बड़ी राहत दी है. कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. प्रवीण पटेल ने मंगलवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है.


यह था पूरा मामला

  • प्रवीण पटेल के खिलाफ जिले के गंगापार के सरायइनायत थाना अंतर्गत चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था.
  • विधानसभा चुनाव में कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्याम किशोर सिंह ने 16 फरवरी 2017 को प्रार्थना पत्र दिया था.
  • जिसमें कहा गया था की 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम एसडीएम फूलपुर के साथ चेकिंग कर रही थी.
  • उस दौरान हनुमानगंज के ककरा गांव के दुर्वासा आश्रम के प्रांगण में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल माइक और कुर्सी लगाकर सभा करते हुए पाए गए थे.
  • उड़नदस्ता टीम और एसडीएम फूलपुर ने सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई, विधायक प्रवीण पटेल और आयोजकों से अनुमति पत्र मांगा गया जो नहीं दिखाया जा सका.
  • जिसके बाद चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.
  • इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
  • विधायक प्रवीण पटेल के कोर्ट में हाजिर ना होने पर स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था.
  • जिसको लेकर बुधवार को प्रवीण पटेल ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया.
  • एमपी -एमएल के स्पेशल कोर्ट में प्रवीण पटेल को 20-20 हजार की दो जमानत दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया.
  • जिसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन मामले में जमानत राशि दाखिल करने के बाद प्रवीण पटेल की जमानत मंजूर की गई और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया.

इसे भी देखें:- पीएम मोदी के चुनाव रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट 4 सितम्बर को करेगी सुनवाई

प्रयागराज: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला न्यायालय के विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की. उन्होंने सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल को बड़ी राहत दी है. कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. प्रवीण पटेल ने मंगलवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है.


यह था पूरा मामला

  • प्रवीण पटेल के खिलाफ जिले के गंगापार के सरायइनायत थाना अंतर्गत चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था.
  • विधानसभा चुनाव में कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्याम किशोर सिंह ने 16 फरवरी 2017 को प्रार्थना पत्र दिया था.
  • जिसमें कहा गया था की 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम एसडीएम फूलपुर के साथ चेकिंग कर रही थी.
  • उस दौरान हनुमानगंज के ककरा गांव के दुर्वासा आश्रम के प्रांगण में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल माइक और कुर्सी लगाकर सभा करते हुए पाए गए थे.
  • उड़नदस्ता टीम और एसडीएम फूलपुर ने सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई, विधायक प्रवीण पटेल और आयोजकों से अनुमति पत्र मांगा गया जो नहीं दिखाया जा सका.
  • जिसके बाद चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.
  • इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
  • विधायक प्रवीण पटेल के कोर्ट में हाजिर ना होने पर स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था.
  • जिसको लेकर बुधवार को प्रवीण पटेल ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया.
  • एमपी -एमएल के स्पेशल कोर्ट में प्रवीण पटेल को 20-20 हजार की दो जमानत दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया.
  • जिसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन मामले में जमानत राशि दाखिल करने के बाद प्रवीण पटेल की जमानत मंजूर की गई और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया.

इसे भी देखें:- पीएम मोदी के चुनाव रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट 4 सितम्बर को करेगी सुनवाई

Intro:प्रयागराज:भाजपा विधायक प्रवीण पटेल को मिली जमानत ,स्पेशल कोर्ट ने जारी किया था वारंट 

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सुमित

प्रयागराज: जिला न्यायालय विशेष जज पवनकुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट में हाजिर ना होने पर स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. प्रवीण पटेल ने मंगलवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद मामले के सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत मिली है.
एमपी -एमएल के स्पेशल कोर्ट में प्रवीण पटेल को 20-20 हजार की दो जमानत दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया.


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यह था पूरा मामला

बता दें कि प्रवीण पटेल के खिलाफ जिले के गंगापार के सरायइनायत थाना अंतर्गत चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था. विधानसभा चुनाव में कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्याम किशोर सिंह ने 16 फरवरी 2017 को प्रार्थना पत्र दिया था,जिसमें कहा गया था की 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम एसडीएम फूलपुर के साथ चेकिंग कर रही थी. उस दौरान हनुमानगंज के ककरा गांव के दुर्वासा आश्रम के प्रांगण में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल माइक व कुर्सी लगाकर सभा करते हुए पाए गए थे.





Conclusion:
उड़नदस्ता टीम और एसडीएम फूलपुर ने सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई. विधायक प्रवीण पटेल और आयोजकों से अनुमति पत्र मांगा गया जो नहीं दिखाया जा सका. जिसके बाद चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. विधायक प्रवीण पटेल के कोर्ट में हाजिर ना होने पर स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. जिसको लेकर आज प्रवीण पटेल ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया. जिसके बाद आचार  संहिता के उल्लघन मामले में जमानत राशि दाखिल करने के बाद प्रवीण पटेल की जमानत मंजूर की गई और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया.


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