प्रयागराजः बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस में अधिकरण में दाखिल अपील पर अंतरिम राहत अर्जी का निस्तारण न होने तक ईडी द्वारा कुर्की सहित किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
साथ ही याची को भी विवादित संपत्ति में तीसरे पक्ष का हित सृजित न करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एके मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार गुप्ता व मनीष सिंह ने बहस की.
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इनका कहना था कि ईडी ने याची के खिलाफ कुर्की सहित अन्य आदेश दिया है, जिसके खिलाफ अधिकरण में अपील दायर की गई है किन्तु अधिकरण के काम न करने के कारण अंतरिम अर्जी की सुनवाई सहित कोई आदेश पारित नहीं हो सका है. कुर्की की कार्यवाही 180 दिनों में पूरी होनी चाहिए. यह अवधि भी बीत चुकी है.
आपराधिक केस में याची एमपी एमएलए विशेष अदालत प्रयागराज से बरी हो चुका है क्योंकि अधिकरण काम नहीं कर रहा. उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए. कोर्ट ने मेरिट पर कोई राय न देते हुए याची को राहत दी है.
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