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प्रयागराज: जेल में बंद तामिलनाडु और केरल के जमातियों को मिली जमानत - इलाहाबाद कोर्ट

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान पकड़े गए जमातियों में से कई जमातियों को मंगलवार को रिहा किया गया है. जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु और केरल के जमातियों को जमानत दे दी है.

जमातियों को जमानत
जमातियों को जमानत
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Published : Jun 9, 2020, 5:56 PM IST

प्रयागराज: जिले में बाहर से आये जमातियों पर पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की थी. इसमें 16 विदेशी जमातियों सहित 30 जमातियों को शाहगंज और करेली पुलिस ने 21 अप्रैल को जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने तमिलनाडु और केरल के जमातियों की जमानत स्वीकार करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

जमानत पर रिहा किए गए जमाती

जिला न्यायालय के अधिवक्ता एसएन नसीम ने बताया कि प्रयागराज के सभी जमातियों ख्वाजा सबी उद्दीन, डॉ. मसीउल्लाह खान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तारिक, मो वसीम, रिजवानुल हक, मोहम्मद मुस्तफा और इलाहाबाद विश्विद्यालय के प्रो. मो शाहिद की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा 2 जून को स्वीकार कर ली थी. इसके साथ ही करेली से इमाम उजैफा की 29 मई को जमानत स्वीकार की जा चुकी है.

वापस जाएंगे जमाती

जिला अधिवक्ता ने बताया कि जिला न्यायालय ने थाईलैंड की 11 सदस्यीय जमात के साथ तामिलनाडु के निजामुद्दीन और केरल के राशिद की जमानत उनके अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर प्रभारी मजिस्ट्रेट जेएम चतुर्थ ने स्वीकार कर ली है. दोनों जमातियों को जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है, जिसमें इन दोनों जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम विलोप कर दिया गया है. जमानत पर रिहा किए जमाती अब अपने वतन वापस जाएंगे.

प्रयागराज: जिले में बाहर से आये जमातियों पर पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की थी. इसमें 16 विदेशी जमातियों सहित 30 जमातियों को शाहगंज और करेली पुलिस ने 21 अप्रैल को जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने तमिलनाडु और केरल के जमातियों की जमानत स्वीकार करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

जमानत पर रिहा किए गए जमाती

जिला न्यायालय के अधिवक्ता एसएन नसीम ने बताया कि प्रयागराज के सभी जमातियों ख्वाजा सबी उद्दीन, डॉ. मसीउल्लाह खान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तारिक, मो वसीम, रिजवानुल हक, मोहम्मद मुस्तफा और इलाहाबाद विश्विद्यालय के प्रो. मो शाहिद की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा 2 जून को स्वीकार कर ली थी. इसके साथ ही करेली से इमाम उजैफा की 29 मई को जमानत स्वीकार की जा चुकी है.

वापस जाएंगे जमाती

जिला अधिवक्ता ने बताया कि जिला न्यायालय ने थाईलैंड की 11 सदस्यीय जमात के साथ तामिलनाडु के निजामुद्दीन और केरल के राशिद की जमानत उनके अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर प्रभारी मजिस्ट्रेट जेएम चतुर्थ ने स्वीकार कर ली है. दोनों जमातियों को जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है, जिसमें इन दोनों जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम विलोप कर दिया गया है. जमानत पर रिहा किए जमाती अब अपने वतन वापस जाएंगे.

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