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हेट स्पीच मामले में हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान - azam khan reached high court in hate speech case

हेट स्पीच के मामले में सजायाफ्ता सपा नेता आजम खान ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है.

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हेट स्पीच मामले में हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान
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Published : Nov 23, 2022, 10:09 PM IST

प्रयागराज: हेट स्पीच के मामले में सजायाफ्ता सपा नेता आजम खान ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है. इस बाबत आजम खान के वकील द्वारा राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है.

अपील में एसीजेएम कोर्ट रामपुर द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को सुनाई गई सजा उसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए द्वारा 10 नवंबर 2022 को अपील खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है. आजम खां की ओर से इन दोनों आदेशों पर रोक लगाने की मांग की गई है.

उल्लेखनीय है कि हेट स्पीच मामले में एसीजेएम कोर्ट रामपुर ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ आजम खान ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए रामपुर में अपील दाखिल की थी. स्पेशल कोर्ट ने 10 नवंबर 2022 को आजम खां की अपील खारिज कर दी. सजा होने के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई. स्पेशल कोर्ट और एसीजीएम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अब आजम खान ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है जिसमें सजा निलंबित करने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ेंः मैनपुरी में अखिलेश यादव बोले, पिछले चुनाव में बेईमानी न हुई होती तो नतीजे कुछ और होते...देखिए VIDEO

प्रयागराज: हेट स्पीच के मामले में सजायाफ्ता सपा नेता आजम खान ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है. इस बाबत आजम खान के वकील द्वारा राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है.

अपील में एसीजेएम कोर्ट रामपुर द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को सुनाई गई सजा उसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए द्वारा 10 नवंबर 2022 को अपील खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है. आजम खां की ओर से इन दोनों आदेशों पर रोक लगाने की मांग की गई है.

उल्लेखनीय है कि हेट स्पीच मामले में एसीजेएम कोर्ट रामपुर ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ आजम खान ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए रामपुर में अपील दाखिल की थी. स्पेशल कोर्ट ने 10 नवंबर 2022 को आजम खां की अपील खारिज कर दी. सजा होने के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई. स्पेशल कोर्ट और एसीजीएम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अब आजम खान ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है जिसमें सजा निलंबित करने की मांग की गई है.

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