ETV Bharat / state

बुलडोजर रोकने के लिए अतीक के करीबी ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार, दाखिल की याचिका - Appeal to High Court to stop bulldozer

अतीक के करीबी और असद अहमद को किराए पर कमरा देने वाले अवेज अहमद ने हाईकोर्ट से बुलडोजर रोकने की गुहार लगाई है. कोर्ट में याची ने पीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Apr 5, 2023, 10:59 PM IST

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अपने मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अतीक के बेटे असद को ऑफिस खोलने के लिए किराए पर कमरा देने वाले अवेज अहमद ने पीडीए द्वारा जारी ध्वस्तिकरण नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी. याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की थी.

अवेज अहमद द्वारा दाखिल याचिका में कहा है कि पीडीए ने उसका चार मंजिला मकान गिराए जाने का नोटिस जारी किया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि उसने किराये पर अपना कमरा माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को दिया था. पीडीए ने नोटिस जारी कर कहा है कि अवेज अहमद के मकान का नक्शा पास नहीं है. इसी के साथ याची (अवेज अहमद) ने जो जमीन खरीदी थी, उस जमीन पर मकान न बनाकर दूसरी जमीन पर बनाया गया है. पीडीए का कहना था कि याची ने मकान की कंपाउंडिंग कर नक्शा पास करने की अर्जी दी थी, जो खारिज होती है मकान का नक्शा पास नहीं है. इसीलिए 24 मार्च को ही इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना था. पीडीए के अधिवक्ता ने कोर्ट को और जानकारी दिए जाने के लिए समय की मांग की है. जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तिथि नियत की है.

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अपने मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अतीक के बेटे असद को ऑफिस खोलने के लिए किराए पर कमरा देने वाले अवेज अहमद ने पीडीए द्वारा जारी ध्वस्तिकरण नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी. याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की थी.

अवेज अहमद द्वारा दाखिल याचिका में कहा है कि पीडीए ने उसका चार मंजिला मकान गिराए जाने का नोटिस जारी किया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि उसने किराये पर अपना कमरा माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को दिया था. पीडीए ने नोटिस जारी कर कहा है कि अवेज अहमद के मकान का नक्शा पास नहीं है. इसी के साथ याची (अवेज अहमद) ने जो जमीन खरीदी थी, उस जमीन पर मकान न बनाकर दूसरी जमीन पर बनाया गया है. पीडीए का कहना था कि याची ने मकान की कंपाउंडिंग कर नक्शा पास करने की अर्जी दी थी, जो खारिज होती है मकान का नक्शा पास नहीं है. इसीलिए 24 मार्च को ही इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना था. पीडीए के अधिवक्ता ने कोर्ट को और जानकारी दिए जाने के लिए समय की मांग की है. जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तिथि नियत की है.

यह भी पढ़ें:माफिया अतीक ने जीशान से फोन पर कहा था, जमीन शाइस्ता के नाम करो या रंगदारी दो, नहीं तो गोली खाओ

यह भी पढ़ें:अतीक अहमद के साथ उम्रकैद की सजा पाने वाले अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल करेगा निरस्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.