प्रयागराज: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी है. याची के अधिवक्ता का लिंक सही ढंग से न मिल पाने के कारण सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है. अर्जी पर दोनों पक्षों की तरफ से जवाबी हलफनामे दाखिल किए जा चुके हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है.
याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार यादव इस मामले पर बहस कर रहे हैं. आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. निचली अदालत ने आनंद गिरी की जमानत पहले ही खारिज कर दी है, जिसके खिलाफ आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.