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High Court News : TGT सहायक अध्यापक भर्ती को चुनौती याचिका पर चयन बोर्ड व राज्य सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने TGT सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. इस बीच कोर्ट ने चयनित विपक्षियों मालती देवी और निशा पांडेय को नोटिस जारी की है.

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Published : Dec 8, 2021, 10:58 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चार हफ्ते में जवाब मांगा है, और चयनित विपक्षियों मालती देवी व निशा पांडेय को नोटिस जारी की है. यह आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी व संगीता पांडेय की याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने बहस की.

इनका कहना है कि 16 मार्च 21 को 12603 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती निकाली गई. परिणाम घोषित किया गया तो याचीगण का नाम नहीं था. 26 अक्टूबर 21 को उत्तर कुंजी जारी की गई, तो पता चला कि सी सीरीज का प्रश्न 82 बदला गया है. याचीगण को 414.63 अंक मिले हैं. एक प्रश्न की जांच से याचियों का चयन हो जायेगा.

इसे भी पढे़ं- मथुरा में योगी की ललकार : कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाती थी पिछली सरकार, हमने तीर्थ धाम का किया विकास

विद्यालय प्रबंधक को जवाब दाखिल करने या रिकॉर्ड सहित हाजिर होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डा भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक विधालय धर्मगत गुलौरी, मऊ के प्रबंधक मोतीराम को जवाबी हलफनामा दाखिल न करने की दशा में मूल दस्तावेज के साथ 5 जनवरी 22 को तलब किया है. कोर्ट ने इस दौरान हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. कोर्ट नेजवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था. इसके बावजूद हलफनामा दाखिल नहीं करने पर यह आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने वरिष्ठ सहायक अध्यापक प्रेम सागर चौहान की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने बहस की. याचिका में प्रबंध समिति द्वारा याची को बर्खास्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि बिना बीएसए के अनुमोदन के बर्खास्तगी आदेश अवैध है.

प्रबंध समिति ने याची को विद्यालय काम में रुचि न लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है. कोर्ट ने जवाब मांगा और अंतिम समय देने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया गया तो जवाब दाखिल करने या रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चार हफ्ते में जवाब मांगा है, और चयनित विपक्षियों मालती देवी व निशा पांडेय को नोटिस जारी की है. यह आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी व संगीता पांडेय की याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने बहस की.

इनका कहना है कि 16 मार्च 21 को 12603 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती निकाली गई. परिणाम घोषित किया गया तो याचीगण का नाम नहीं था. 26 अक्टूबर 21 को उत्तर कुंजी जारी की गई, तो पता चला कि सी सीरीज का प्रश्न 82 बदला गया है. याचीगण को 414.63 अंक मिले हैं. एक प्रश्न की जांच से याचियों का चयन हो जायेगा.

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विद्यालय प्रबंधक को जवाब दाखिल करने या रिकॉर्ड सहित हाजिर होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डा भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक विधालय धर्मगत गुलौरी, मऊ के प्रबंधक मोतीराम को जवाबी हलफनामा दाखिल न करने की दशा में मूल दस्तावेज के साथ 5 जनवरी 22 को तलब किया है. कोर्ट ने इस दौरान हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. कोर्ट नेजवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था. इसके बावजूद हलफनामा दाखिल नहीं करने पर यह आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने वरिष्ठ सहायक अध्यापक प्रेम सागर चौहान की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने बहस की. याचिका में प्रबंध समिति द्वारा याची को बर्खास्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि बिना बीएसए के अनुमोदन के बर्खास्तगी आदेश अवैध है.

प्रबंध समिति ने याची को विद्यालय काम में रुचि न लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है. कोर्ट ने जवाब मांगा और अंतिम समय देने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया गया तो जवाब दाखिल करने या रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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