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नगर निगम मेरठ में भरे जाएंगे ये पद, जानें किसने दिया आदेश

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Published : Jan 7, 2021, 10:21 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम मेरठ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 217 खाली पदों को भरने का आदेश दिया है. इसके लिए नगर निगम के मुख्य कर अधीक्षक ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था.

कॉन्सेप्ट इमेज.
कॉन्सेप्ट इमेज.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम मेरठ को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के खाली 217 पदों को शीघ्र नियमानुसार भरने का आदेश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने बृजराज कृष्ण गुप्ता की जनहित याचिका पर दिया है.

नगर निगम के मुख्य कर अधीक्षक अवधेश कुमार ने हलफनामा दायर कर बताया कि नगर निगम मेरठ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 854 पद हैं. इसमें से 637 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं. 217 पद अभी भी रिक्त हैं. निगम में संविदा या अन्य तरीके का कोई भी कर्मचारी नहीं है.

बताया कि 8 सितंबर को शामिल कर्मचारियों की नियमितीकरण का सवाल है, ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर सभी की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं. इसलिए नियमितीकरण का औचित्य नहीं है. इस हलफनामे को देखते हुए कोर्ट ने कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है और निगम को खाली पदों को भरने का आदेश जारी किया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम मेरठ को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के खाली 217 पदों को शीघ्र नियमानुसार भरने का आदेश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने बृजराज कृष्ण गुप्ता की जनहित याचिका पर दिया है.

नगर निगम के मुख्य कर अधीक्षक अवधेश कुमार ने हलफनामा दायर कर बताया कि नगर निगम मेरठ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 854 पद हैं. इसमें से 637 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं. 217 पद अभी भी रिक्त हैं. निगम में संविदा या अन्य तरीके का कोई भी कर्मचारी नहीं है.

बताया कि 8 सितंबर को शामिल कर्मचारियों की नियमितीकरण का सवाल है, ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर सभी की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं. इसलिए नियमितीकरण का औचित्य नहीं है. इस हलफनामे को देखते हुए कोर्ट ने कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है और निगम को खाली पदों को भरने का आदेश जारी किया है.

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