प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में माफिया अतीक अहमद के ड्राइवर मो. उमर उर्फ मक्खी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है. अतीक अहमद सहित पांच लोगों के खिलाफ मो. जैद ने धूमनगंज थाने में पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगने, पुराने मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
इस मामले में अतीक अहमद के ड्राइवर मो. उमर उर्फ मक्खी ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. मक्खी को आशंका थी कि उसे किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए मक्खी को जमानत शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है.