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यूपी पंचायत चुनाव पर चुनाव आयोग के शेड्यूल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज - यूपी चुनाव आयोग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के शेड्यूल को खारिज कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी मांगी थी. आयोग द्वारा पेश शेड्यूल को कोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है.

कॉन्सेप्ट इमेज.
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Published : Feb 3, 2021, 10:50 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के दिए गए शेड्यूल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 से 21 जनवरी तक पंचायत चुनाव करा लेने चाहिए थे, लेकिन आयोग के पेश शेड्यूल से मई में चुनाव होने की संभावना है.

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई. 28 जनवरी तक परिसीमन कर लिया गया. सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका. सीटों के आरक्षण में अभी 45 दिन और लग सकते हैं.

राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया. कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए 4 फरवरी को दो बजे पुनः पेश करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया.

इससे पहले कोर्ट ने आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी मांगी थी. जिस पर आयोग द्वारा पेश शेड्यूल को कोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के दिए गए शेड्यूल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 से 21 जनवरी तक पंचायत चुनाव करा लेने चाहिए थे, लेकिन आयोग के पेश शेड्यूल से मई में चुनाव होने की संभावना है.

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई. 28 जनवरी तक परिसीमन कर लिया गया. सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका. सीटों के आरक्षण में अभी 45 दिन और लग सकते हैं.

राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया. कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए 4 फरवरी को दो बजे पुनः पेश करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया.

इससे पहले कोर्ट ने आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी मांगी थी. जिस पर आयोग द्वारा पेश शेड्यूल को कोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है.

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