प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गजल होटल प्रकरण में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर (Allahabad High Court verdict on Abbas Ansari bail in Ghazal Hotel case) कर ली है. यह आदेश जस्टिस राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है. गजल होटल प्रकरण में अब्बास अंसारी पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर होटल बनाने का आरोप लगाया गया है.
अब्बास अंसारी की ओर से एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा कि जमीन लेकर जब गजल होटल बनाया गया था, तब अब्बास अंसारी 13 साल का था. उसकी मां ने अब्बास अंसारी के नाम जमीन खरीदकर होटल बनवाया है. इसमें अब्बास अंसारी की कोई भूमिका नहीं है. कोर्ट ने गत नौ नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. सोमवार को कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने का आदेश (Allahabad High Court on Abbas Ansari bail) दिया.
अब्बास अंसारी कौन है: बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा से विधायक हैं. हाल में हुआ विधानसभा चुनाव सपा और सुभासपा ने एक साथ मिलकर लड़ा था. मऊ सदर की सीट सुभासपा के हिस्से में आई थी. सुभासपा ने इस सीट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपना कैंडीडेट बनाया था. अब्बास अंसारी इस सीट पर जीत गये थे, लेकिन विधासनभ चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और सुभासपा की गठबंधन टूट गया. अब्बास अंसारी को सुभासपा के सिंबल पर समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार माना जा रहा था.
अभी तक अब्बास अंसारी ने सुभासपा नहीं छोड़ी: समाजवादी पार्टी और सुभासपा कागठबंधन टूटने के बाद भी अब्बास अंसारी सुभासपा नहीं छोड़ी. ऐसे में अब्बास अंसारी अब भी सुभासपा विधायक हैं. राजभर की पार्टी सुभासपा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था, तो अपने आप अब्बास अंसारी भी एनडीए गठबंधन का पार्ट हो गए हैं.