प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर कृषि विभाग में मृतक कर्मी होरी लाल की विधवा को पेंशन , ग्रेटच्युटी आदि का भुगतान न करने पर उप कृषि निदेशक हमीरपुर से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने कहा कि यदि जानकारी नहीं देते हैं तो उपनिदेशक 22 मार्च 2021 को सारे रिकॉर्ड के साथ हाजिर हो. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने हरवी देवी की याचिका पर दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता सुनील कुमार चौधरी ने बहस की. उन्होंने बताया कि याची के पति के खिलाफ सेवाकाल मे एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमे निचली अदालत ने बरी कर दिया था. राज्य सरकार की ओर से अपील दाखिल होने पर 2 साल सजा और 2000 रूपये जुर्माना हुआ और उनको जेल जाना पड़ा. याची के पति होरीलाल को हाइकोर्ट से जमानत मिल गई थी. हाइकोर्ट ने याची के पति को पेंशन दिए जाने का आदेश दिया था और बकाए पर ब्याज का भुगतान करने को कहा था. राज्य सरकार को छूट दी थी कि दोषी अधिकारी की सैलरी से ब्याज की रकम वसूल सकती है.
याची के पति को अंतरिम पेंशन मिल रही थी. अब पति की मृत्यु बाद याची हरवी देवी को पेंशन, ग्रैचुटी,आदि ब्याज के साथ दी जानी है. याची एक विधवा असहाय महिला है. अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अधिकारियों ने सिर्फ पत्राचार कर याची को परेशान किया है. याची ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कही कोई सुनवाई नहीं हुई, तो न्यायालय की शरण ली है. अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.