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17 साल से नहीं मिला पेंशन, क्यों न तय हो अफसरों की जवाबदेही : HC - retired junior engineer

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर विजय कुमार श्रीवास्तव को 17 साल से पेंशन का भुगतान न होने को गम्भीरता से लिया है. कोर्ट ने बिजली विभाग से पूछा है कि याची को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है. क्यों न इसके लिए अफसरों की जवाबदेही तय की जाए.

पेंशन का भुगतान न करने पर हाईकोर्ट सख्त.
पेंशन का भुगतान न करने पर हाईकोर्ट सख्त.
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Published : Jan 24, 2021, 8:41 AM IST

प्रयागराज : बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता को 17 वर्षों से पेंशन का भुगतान न करने पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा है, क्यों न जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय की जाए. कोर्ट ने बिजली विभाग के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी से 18 फरवरी तक जानकारी मांगी है.

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 साल से पेन्शन के लिए दर-दर भटक रहे बिजली विभाग के सेवानिवृत्त जूनियर अभियंता विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने बिजली विभाग से पूछा है कि याची को पेन्शन क्यों नहीं दी जा रही है. इसके लिए क्यों न अधिकारीयों की जवाबदेही तय की जाए. इस मामले में न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने याची के अधिवक्ता अश्विनी कुमार ओझा को सुनकर बिजली विभाग के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी से 18 फरवरी तक जानकारी मांगी है.

याची सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर विजय कुमार श्रीवास्तव के अधिवक्ता का कहना है कि 31 दिसंबर 2004 को सेवानिवृत्त हुए थे. लेकिन बकाया वेतन और पेन्शन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. 2016 में प्रोविजनल पेन्शन दी गयी, किन्तु 2019 में बंद कर दी गयी. अब याची बिजली विभाग के चक्कर लगा रहा है.

प्रयागराज : बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता को 17 वर्षों से पेंशन का भुगतान न करने पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा है, क्यों न जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय की जाए. कोर्ट ने बिजली विभाग के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी से 18 फरवरी तक जानकारी मांगी है.

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 साल से पेन्शन के लिए दर-दर भटक रहे बिजली विभाग के सेवानिवृत्त जूनियर अभियंता विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने बिजली विभाग से पूछा है कि याची को पेन्शन क्यों नहीं दी जा रही है. इसके लिए क्यों न अधिकारीयों की जवाबदेही तय की जाए. इस मामले में न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने याची के अधिवक्ता अश्विनी कुमार ओझा को सुनकर बिजली विभाग के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी से 18 फरवरी तक जानकारी मांगी है.

याची सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर विजय कुमार श्रीवास्तव के अधिवक्ता का कहना है कि 31 दिसंबर 2004 को सेवानिवृत्त हुए थे. लेकिन बकाया वेतन और पेन्शन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. 2016 में प्रोविजनल पेन्शन दी गयी, किन्तु 2019 में बंद कर दी गयी. अब याची बिजली विभाग के चक्कर लगा रहा है.

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