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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाही के तबादले पर लगाई रोक, पुलिस मेस में खराब खाने का वीडियो किया था वायरल - इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल के तबादले पर रोक लगा दी है. पुलिस मेस में खराब खाने का वीडियो वायरल करने पर कॉन्स्टेबल का तबादला फिरोजाबाद से गाजीपुर कर दिया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 13, 2022, 9:51 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के पुलिस मेस में खराब खाने का वीडियो वायरल करने वाले कॉन्स्टेबल मनोज कुमार के तबादले पर रोक लगा दी है. सिपाही ने आरोप लगाया कि वीडियो की वजह से दंड स्वरूप उसका तबादला फिरोजाबाद से गाजीपुर कर दिया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में अपना जवाब हलफनामा दाखिल कर देने के लिए कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी 2023 को होगी.

यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने पुलिस कॉन्स्टेबल मनोज कुमार की याचिका पर दिया. फिरोजाबाद में तैनात कॉन्स्टेबल मनोज ने खराब खाने का वीडियो वायरल किया था. इसके बाद उसका गाजीपुर तबादला कर दिया गया था. कॉन्स्टेबल के वकील का कहना था कि याची सिपाही को अनावश्यक परेशान करने की नीयत से उसका तबादला गाजीपुर किया गया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के पुलिस मेस में खराब खाने का वीडियो वायरल करने वाले कॉन्स्टेबल मनोज कुमार के तबादले पर रोक लगा दी है. सिपाही ने आरोप लगाया कि वीडियो की वजह से दंड स्वरूप उसका तबादला फिरोजाबाद से गाजीपुर कर दिया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में अपना जवाब हलफनामा दाखिल कर देने के लिए कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी 2023 को होगी.

यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने पुलिस कॉन्स्टेबल मनोज कुमार की याचिका पर दिया. फिरोजाबाद में तैनात कॉन्स्टेबल मनोज ने खराब खाने का वीडियो वायरल किया था. इसके बाद उसका गाजीपुर तबादला कर दिया गया था. कॉन्स्टेबल के वकील का कहना था कि याची सिपाही को अनावश्यक परेशान करने की नीयत से उसका तबादला गाजीपुर किया गया है.

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