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Allahabad High Court: हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स परीक्षा के कट ऑफ अंकों की जानकारी की तलब - Uttar Pradesh Public Service Commission

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर जारी स्टाफ नर्स परीक्षा के 2017 के अभ्यर्थियों के अंतिम कटऑफ अंकों की जानकारी तलब की है.

जानकारी की तलब
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Published : Feb 6, 2023, 9:55 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 23 अगस्त 2022 को जारी स्टाफ नर्स / सिस्टर ग्रेड परीक्षा के अंतिम कटऑफ अंकों की जानकारी तलब की है. इसके साथ ही आयोग को संपूर्ण जानकारी बताने को कहा है. साथ ही पूछा है कि कि परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स क्या था. इससे पूर्व परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए. जिसके अवलोकन के बाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड अधिवक्ता को वापस कर दिए.

प्रिया शर्मा की याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह सुनवाई कर रहे हैं. याचिका में स्टाफ नर्स परीक्षा परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि याची के एक्सपीरियंस मार्क्स को लिखित परीक्षा में नहीं जोड़ा गया है. जिसमें कहा गया है कि यदि उसके एक्सपीरियंस मार्क्स को लिखित परीक्षा में जोड़ दिया जाता है. तो वह परीक्षा में सफल हो सकती थी. याची ने 5 साल के अनुभव का प्रमाण पत्र भी लगाया था. इस याचिका में मांग की गई है कि 23 अगस्त 2022 को जारी संशोधित परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. कोर्ट ने परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड देखने के बाद आयोग के अधिवक्ता को बताने को कहा है कि परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक क्या था. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी नियत की है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 23 अगस्त 2022 को जारी स्टाफ नर्स / सिस्टर ग्रेड परीक्षा के अंतिम कटऑफ अंकों की जानकारी तलब की है. इसके साथ ही आयोग को संपूर्ण जानकारी बताने को कहा है. साथ ही पूछा है कि कि परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स क्या था. इससे पूर्व परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए. जिसके अवलोकन के बाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड अधिवक्ता को वापस कर दिए.

प्रिया शर्मा की याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह सुनवाई कर रहे हैं. याचिका में स्टाफ नर्स परीक्षा परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि याची के एक्सपीरियंस मार्क्स को लिखित परीक्षा में नहीं जोड़ा गया है. जिसमें कहा गया है कि यदि उसके एक्सपीरियंस मार्क्स को लिखित परीक्षा में जोड़ दिया जाता है. तो वह परीक्षा में सफल हो सकती थी. याची ने 5 साल के अनुभव का प्रमाण पत्र भी लगाया था. इस याचिका में मांग की गई है कि 23 अगस्त 2022 को जारी संशोधित परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. कोर्ट ने परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड देखने के बाद आयोग के अधिवक्ता को बताने को कहा है कि परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक क्या था. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी नियत की है.

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