प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीओ सदर प्रयागराज और एडवोकेट कमिश्नर की तालाब से अतिक्रमण हटाने की विरोधाभासी रिपोर्ट पर डीएम से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही कहा है कि यदि एसडीओ की रिपोर्ट गलत निकली तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट ने डीएम को जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित तालाब से अतिक्रमण हटाने और बहाल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका पर दिया. याचिका पर अगली सुनवाई एक मार्च को होगी.
एसडीओ ने कहा है कि तालाब से अतिक्रमण हटाया जा चुका है. जबकि एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा और शुभम द्विवेदी ने कहा कि अभी भी अतिक्रमण पूरी तरह से हटा नहीं है. इसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने पीडीए से शहर के तालाबों की सूची मांगी है. हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजो में निरंतर आ रही कमी के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है
सीएमओ प्रयागराज और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के पोस्ट कोविड वार्ड को वाई-फाई कर दिया गया है. अस्पताल के पास दो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मौजूद हैं. हाईकोर्ट ने पीडीए व नगर निगम को अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाली के साथ इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रयागराज एयरपोर्ट को जाने वाले मार्ग पर पुल बनेगा या फ्लाईओवर सरकार साफ करे. हाईकोर्ट ने जार्ज टाउन और कचहरी टी प्वाइंट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है और इसकी रिपोर्ट मांगी है.