प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता और टीम के खिलाफ एक हजार रुपये न देने पर कनेक्शन काटने की याची की शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है. साथ ही दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक को जांचकर 22 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने राम स्वरूप व अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता हनुमान प्रसाद कुशवाहा और जेई के अधिवक्ता गौरी शंकर यादव ने बहस की.
हाईकोर्ट ने बिजली चेकिंग टीम के सदस्य लाइनमैन की पिटाई करने की दर्ज एफआईआर के तहत याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. याची का कहना है कि 25 दिसम्बर 2020 को लाइनमैन ने कहा कि एक हजार रुपये जेई के लिए दो नहीं तो झूठा फंसा देंगे. 26 दिसम्बर 2020 को इसकी शिकायत एसपी ललितपुर और बिजली मंत्री से की गई.
याची के एक हजार रुपये न देने पर उसका कनेक्शन काट दिया गया. याची की शिकायत के चार दिन बाद जेई ने एफआईआर दर्ज कराई. इसमें याची पर लाइनमैन देशराज की पिटाई करने का आरोप लगाया गया. हाईकोर्ट ने जानना चाहा है कि घटना के चार दिन बाद क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई और घटना की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई.