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पुलिस कांस्टेबल भर्ती: आयुसीमा में 5 साल छूट देने की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

पुलिस कांस्टेबल भर्ती (police constable recruitment ) की आयुसीमा में 5 साल की छूट देने की मांग वाली याचिका पर शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने इसको लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड और योगी सरकार से जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 13, 2024, 8:58 PM IST

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Etv Bharat पुलिस कांस्टेबल भर्ती police constable recruitment Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट पुलिस भर्ती बोर्ड

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में पांच वर्ष छूट की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है. याचिका के अनुसार 60244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई है.

जबकि यह भर्ती पांच वर्ष बाद आई है. यह भी कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दाखिल हलफनामे में हर वर्ष आरक्षी भर्ती आयोजित करने की बात कही थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. पांच साल के लंबे अंतराल के कारण कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं.

एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि इससे संविधान के मौलिक अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लंघन होता है. सरकार द्वारा नई भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी भर्ती और दरोगा भर्ती में पांच वर्ष की छूट दी गई है. ऐसे में कांस्टेबल भर्ती की आयुसीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जानी चाहिए.

27 दिसंबर से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया: भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी. रिक्त पदों में 24102 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं. EWS के लिए 6024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16264 पद, एसटी के लिए 1204 पद और एससी के लिए 12650 पद रिजर्व हैं. चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और फिजिकल टेस्ट के माध्यम से होना है. इस भर्ती में फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा में मिलने वाले नबंरों से बनायी जाएगी. सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा. साथ ही कोई प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनेगी.

ये भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड शादी के लिए बनाती थी दबाव तो उतार दिया मौत के घाट, ऐसे खुला मर्डर मिस्ट्री का राज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में पांच वर्ष छूट की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है. याचिका के अनुसार 60244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई है.

जबकि यह भर्ती पांच वर्ष बाद आई है. यह भी कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दाखिल हलफनामे में हर वर्ष आरक्षी भर्ती आयोजित करने की बात कही थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. पांच साल के लंबे अंतराल के कारण कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं.

एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि इससे संविधान के मौलिक अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लंघन होता है. सरकार द्वारा नई भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी भर्ती और दरोगा भर्ती में पांच वर्ष की छूट दी गई है. ऐसे में कांस्टेबल भर्ती की आयुसीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जानी चाहिए.

27 दिसंबर से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया: भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी. रिक्त पदों में 24102 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं. EWS के लिए 6024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16264 पद, एसटी के लिए 1204 पद और एससी के लिए 12650 पद रिजर्व हैं. चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और फिजिकल टेस्ट के माध्यम से होना है. इस भर्ती में फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा में मिलने वाले नबंरों से बनायी जाएगी. सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा. साथ ही कोई प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनेगी.

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