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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की क्रिमिनल हिस्ट्री

पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त है. बुधवार को अदालत ने सरकार से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी है.

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allahabad high court sought former minister dara singh criminal history
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Published : Sep 29, 2022, 7:31 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट को लेकर दाखिल पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की याचिका पर पूरक शपथपत्र के लिए उनके अधिवक्ता को दो दिन का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दारा सिंह चौहान व अन्य की याचिका पर बुधवार को दिया.

याचिका के अनुसार एमपी/एमएलए मामलों की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मधुबन के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान व अन्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ दारा सिंह चौहान यह याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा था. बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जो जानकारी मुहैया कराई गई है, वह पूर्ण नहीं है.

ये भी पढ़ें- World Heart Day : जवानी में ऐसे रखें दिल का ख्याल तो रहेंगे स्वस्थ और खुशहाल, विश्व हृदय दिवस विशेष

दूसरी ओर दारा सिंह चौहान के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने कहा कि मामले में पूरक शपथपत्र के माध्यम से याची की क्रिमिनल हिस्ट्री (allahabad high court on former minister dara singh) का खुलासा करने के लिए उन्हें दो दिन का समय दिया जाए. कोर्ट ने उन्हें पूरक शपथपत्र के लिए समय देते हुए मामले में 30 सितंबर की तारीख लगा दी. 2017 के मधुबन थानाक्षेत्र के इस मामले के तथ्यों के अनुसार चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नारेबाजी की गई थी. इस मामले में दारा सिंह चौहान सहित कुल 11 लोग आरोपी बनाए गए थे.

ये भी पढ़ें- शाइन सिटी के फरार सीएमडी राशिद नसीम का भगोड़े मेहुल चौकसी से संबंध

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट को लेकर दाखिल पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की याचिका पर पूरक शपथपत्र के लिए उनके अधिवक्ता को दो दिन का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दारा सिंह चौहान व अन्य की याचिका पर बुधवार को दिया.

याचिका के अनुसार एमपी/एमएलए मामलों की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मधुबन के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान व अन्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ दारा सिंह चौहान यह याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा था. बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जो जानकारी मुहैया कराई गई है, वह पूर्ण नहीं है.

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दूसरी ओर दारा सिंह चौहान के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने कहा कि मामले में पूरक शपथपत्र के माध्यम से याची की क्रिमिनल हिस्ट्री (allahabad high court on former minister dara singh) का खुलासा करने के लिए उन्हें दो दिन का समय दिया जाए. कोर्ट ने उन्हें पूरक शपथपत्र के लिए समय देते हुए मामले में 30 सितंबर की तारीख लगा दी. 2017 के मधुबन थानाक्षेत्र के इस मामले के तथ्यों के अनुसार चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नारेबाजी की गई थी. इस मामले में दारा सिंह चौहान सहित कुल 11 लोग आरोपी बनाए गए थे.

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