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महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर जवाब तलब - इलाहाबाद हाईकोर्ट की खबरें

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने महिला से अभद्रता के आरोपी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के श्रीकांत त्यागी की जमानत (Shrikant Tyagi bail ) अर्जी पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

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महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर जवाब तलब
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Published : Sep 23, 2022, 8:38 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने महिला से अभद्रता के आरोपी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी (Grand Omaxe Society)के श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी (Shrikant Tyagi bail ) पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. इसके साथ ही जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन (Justice Mayank Kumar Jain) ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व अधिवक्ता अमृता आर मिश्रा को सुनकर दिया है.

बता दें कि इस मामले में श्रीकांत के खिलाफ मारपीट व गाली-गलौज करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी.अन्य धाराओं में श्रीकांत को वहीं की अदालत से जमानत मिल गई थी. गैंगस्टर एक्ट के मामले में उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए यह अर्जी दाखिल की थी.

यह भी पढ़ें-दहेज के लिए आत्महत्या मामले में पति व सास को सात साल की कैद

गौरतलब है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले में पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद श्रीकांत फरार हो गया था. उसे बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

यह भी पढ़ें-OMG! झांसी में दो हिस्सों में बंटी ट्रेन, यात्री दहशत में

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने महिला से अभद्रता के आरोपी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी (Grand Omaxe Society)के श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी (Shrikant Tyagi bail ) पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. इसके साथ ही जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन (Justice Mayank Kumar Jain) ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व अधिवक्ता अमृता आर मिश्रा को सुनकर दिया है.

बता दें कि इस मामले में श्रीकांत के खिलाफ मारपीट व गाली-गलौज करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी.अन्य धाराओं में श्रीकांत को वहीं की अदालत से जमानत मिल गई थी. गैंगस्टर एक्ट के मामले में उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए यह अर्जी दाखिल की थी.

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गौरतलब है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले में पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद श्रीकांत फरार हो गया था. उसे बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

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