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यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के गठन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BCCI से मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का गठन लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप न होने को लेकर दाखिल याचिका पर बीसीसीआई से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Feb 6, 2020, 3:33 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) का गठन लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप न होने व अनियमतिता को लेकर दाखिल याचिका पर बीसीसीआई से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने बीसीसीआई के अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह से यह रिपोर्ट हलफनामे के माध्यम से दाखिल करने को कहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति बिश्वनाथ सोमद्दर एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अविनाश कुमार राय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका में यूपीसीए के गठन पर ही सवाल उठाया गया है. कहा गया है कि यूपीसीए का गठन लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के मुताबिक नहीं है. यूपीसीए का आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन और इसकी चयन समितियां भी लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं हैं.

ये भी पढ़ें- EXCLUSIVE : अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए चयनित जमीन की पहली तस्वीर

यह भी कहा गया है कि यूपीसीए पहले सोसायटी में रजिस्टर्ड था, जो अब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है. साथ ही सोसायटी का फंड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया और इसके लिए नियमानुसार कोई अनुमति भी नहीं ली गई. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिका में पक्षकार बीसीसीआई से एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) का गठन लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप न होने व अनियमतिता को लेकर दाखिल याचिका पर बीसीसीआई से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने बीसीसीआई के अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह से यह रिपोर्ट हलफनामे के माध्यम से दाखिल करने को कहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति बिश्वनाथ सोमद्दर एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अविनाश कुमार राय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका में यूपीसीए के गठन पर ही सवाल उठाया गया है. कहा गया है कि यूपीसीए का गठन लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के मुताबिक नहीं है. यूपीसीए का आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन और इसकी चयन समितियां भी लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं हैं.

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यह भी कहा गया है कि यूपीसीए पहले सोसायटी में रजिस्टर्ड था, जो अब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है. साथ ही सोसायटी का फंड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया और इसके लिए नियमानुसार कोई अनुमति भी नहीं ली गई. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिका में पक्षकार बीसीसीआई से एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

प्रयागराज। विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) का गठन लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप न होने व अनियमतिता को लेकर दाखिल याचिका पर बीसीसीआई से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने बीसीसीआई के अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह से यह रिपोर्ट हलफनामे के माध्यम से दाखिल करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति बिश्वनाथ सोमद्दर एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अविनाश कुमार राय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में यूपीसीए के गठन पर ही सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि यूपीसीए का गठन लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के मुताबिक नहीं है। यूपीसीए का आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन और  इसकी चयन समितियां भी लोढॉ कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि यूपीसीए पहले सोसायटी में रजिस्टर्ड था, जो अब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। साथ ही सोसायटी का फंड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया और इसके लिए नियमानुसार कोई अनुमति भी नहीं ली गई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिका में पक्षकार बीसीसीआई से एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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