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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों पर मांगा जवाब - प्रयागराज

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 2015 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने सभी वर्गों के खाली पड़े पदों का विवरण मांगा है और पूछा है कि पद रिक्त होने के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं दी गई.

इलाहाबाद हाइकोर्ट
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Published : Sep 8, 2019, 11:41 AM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 2015 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने पदों का पूर्ण विवरण जनरल,ओबीसी और एससी-एसटी सभी वर्गों के हिसाब से मांगा है. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि पद रिक्त होने के बावजूद याचीगण को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. अजय प्रकाश मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की.

इसे भी पढ़ें- प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुस्तक प्रकाशन का 10 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू

वकीलों की हड़ताल के चलते याची ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर बहस की और बताया कि कुल 5694 पद अभी भी रिक्त है. कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी. मगर बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी. इस पर याचीगण ने बताया कि कई पद चयनित लोगो के ज्वाइन नहीं करने के कारण रिक्त है, जबकि कुछ पदों पर मेडिकल अनफिट होने और दस्तावेज सही नहीं हीने के कारण नहीं भरे जा सके.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 2015 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने पदों का पूर्ण विवरण जनरल,ओबीसी और एससी-एसटी सभी वर्गों के हिसाब से मांगा है. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि पद रिक्त होने के बावजूद याचीगण को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. अजय प्रकाश मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की.

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वकीलों की हड़ताल के चलते याची ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर बहस की और बताया कि कुल 5694 पद अभी भी रिक्त है. कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी. मगर बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी. इस पर याचीगण ने बताया कि कई पद चयनित लोगो के ज्वाइन नहीं करने के कारण रिक्त है, जबकि कुछ पदों पर मेडिकल अनफिट होने और दस्तावेज सही नहीं हीने के कारण नहीं भरे जा सके.

प्रयागराज। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 2015 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पदों का विवरण जनरल,ओबीसी और एससीएसटी सभी वर्गों के हिसाब से मागा है और पूछा है कि पद रिक्त होने के बावजूद याचीगण को नियुक्ति क्यों नहीं  दी गई। अजय प्रकाश मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
वकीलों की हड़ताल के चलते याची स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर बहस की। बताया कि कुल 5694 पद अभी भी रिक्त है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी मगर बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर याचीगण ने बताया कि कई पद चयनित लोगो के ज्वाइन नहीं करने के कारण रिक्त है जबकि कुछ पदों पर मेडिकल अनफिट होने और दस्तावेज सही नहीं हीने के कारण नहीं भरे जा सके।
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