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UPTET 2019: गाइडलाइन में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट का दखल से इनकार - prayagraj latest news in hindi

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2019 की गाइडलाइन तय करने वाले 17 अक्टूबर 2019 के शासनादेश के पैरा 18.11 की वैधता को चुनौती याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का इस मामले में साफ कहना है कि याची ने कोर्ट आने में देर कर दी, क्योंकि परिणाम 7 फरवरी को घोषित होने जा रहा है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Feb 7, 2020, 7:48 AM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2019 की गाइडलाइन तय करने वाले 17 अक्टूबर 2019 के शासनादेश के पैरा 18.11 की वैधता को चुनौती याचिका में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है कि कल 7 फरवरी को परिणाम घोषित होने जा रहा है और याची ने कोर्ट आने में देरी कर दी है.

इस पैरा में प्रश्न पर आपत्ति के लिए शुल्क 500 रुपये रखा गया है और आपत्ति गलत पाये जाने पर जमा राशि वापस नहीं होगी.कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश न देते हुए याचिका खारिज कर दी है.

पढ़ें: यूपी बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी से, CCTV से होगी निगरानी

यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा की याचिका पर दिया है. दरअसल, 8 जनवरी 20 को परीक्षा हुई थी और 13 जनवरी को उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी गई थी. वहीं 1034 आपत्तियों पर विचार कर विशेषज्ञों की जांच के बाद 31 जनवरी को संशोधित अधिसूचना जारी की गई. वहीं परिणाम 7 फरवरी को घोषित किया जाएगा.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2019 की गाइडलाइन तय करने वाले 17 अक्टूबर 2019 के शासनादेश के पैरा 18.11 की वैधता को चुनौती याचिका में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है कि कल 7 फरवरी को परिणाम घोषित होने जा रहा है और याची ने कोर्ट आने में देरी कर दी है.

इस पैरा में प्रश्न पर आपत्ति के लिए शुल्क 500 रुपये रखा गया है और आपत्ति गलत पाये जाने पर जमा राशि वापस नहीं होगी.कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश न देते हुए याचिका खारिज कर दी है.

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यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा की याचिका पर दिया है. दरअसल, 8 जनवरी 20 को परीक्षा हुई थी और 13 जनवरी को उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी गई थी. वहीं 1034 आपत्तियों पर विचार कर विशेषज्ञों की जांच के बाद 31 जनवरी को संशोधित अधिसूचना जारी की गई. वहीं परिणाम 7 फरवरी को घोषित किया जाएगा.

प्रयागराज 6फरवरी 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यू पी टी ई टी 2019 की गाइडलाइन तय करने वाले 17अक्तूबर 19के शासनादेश के पैरा 18.11 की वैधता को चुनौती याचिका कर यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है कि कल 7फरवरी को परिणाम घोषित होने जा रहा है। याची ने कोर्ट आने में देरी कर दी।
इस पैरा में प्रश्न पर आपत्ति के लिए शुल्क 500रूपये रखा गया है और आपत्ति गलत पाये जाने पर जमा राशि वापस नहीं होगी।कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश न देते हुए याचिका खारिज कर दी है। 
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा की याचिका पर दिया है। 8जनवरी 20को परीक्षा हुई।13जनवरी को उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी गई। 1034आपत्तियों पर विचार कर विशेषज्ञों की जांच के बाद 31जनवरी को संशोधित अधिसूचना जारी की गयी। और परिणाम 7फरवरी को घोषित किया जायेगा।
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