ETV Bharat / state

झूठी शान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का किसी को हक नहीं- हाईकोर्ट - हॉरर किलिंग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन और उसके प्रेमी की परिवार द्वारा हॉरर किलिंग में ऐक्टिव हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है.

'झूठी शान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का किसी को हक नहीं'
'झूठी शान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का किसी को हक नहीं'
author img

By

Published : Jul 6, 2021, 8:22 AM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन और उसके प्रेमी की हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया है. परिवार द्वारा हॉरर किलिंग में एक्टिव हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है. किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता. हर किसी को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है. इसके लिए परिवार को उस सदस्य को खत्म करने का अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने हॉरर किलिंग के आरोपी को नहीं दी जमानत

ये आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिया है. दरअसल ज्योति के परिवार वालों ने उसके दूसरी जाति के राहुल नाम के लड़के से शादी करने के नाते उन दोनों की हत्या कर दी. याची अधिवक्ता का कहना था कि गुलशन ने हत्या नहीं की. उस पर चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना में याची का एक्टिव रोल हैं. इसे जमानत नहीं दी जा सकती है.

इसे भी पढ़ें- Mukhtar ansari ambulance case: मामले में चार्जशीट दाखिल, अगली सुनवाई 19 जुलाई को

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन और उसके प्रेमी की हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया है. परिवार द्वारा हॉरर किलिंग में एक्टिव हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है. किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता. हर किसी को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है. इसके लिए परिवार को उस सदस्य को खत्म करने का अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने हॉरर किलिंग के आरोपी को नहीं दी जमानत

ये आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिया है. दरअसल ज्योति के परिवार वालों ने उसके दूसरी जाति के राहुल नाम के लड़के से शादी करने के नाते उन दोनों की हत्या कर दी. याची अधिवक्ता का कहना था कि गुलशन ने हत्या नहीं की. उस पर चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना में याची का एक्टिव रोल हैं. इसे जमानत नहीं दी जा सकती है.

इसे भी पढ़ें- Mukhtar ansari ambulance case: मामले में चार्जशीट दाखिल, अगली सुनवाई 19 जुलाई को

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.