प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 526 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार वाहन ड्राइवर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और रिहाई का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने के बावजूद सिर्फ एक पैकेट से 500 ग्राम गांजा ही फोरेंसिंक लैब में जांच के लिए भेजा गया. अन्य बैगों से सैंपल न लेना सही नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने ओमप्रकाश झाबा की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है.
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना था कि याची के पास से 26 बैग में 5261.2 किलो गांजा बरामद दिखाया गया है. सिर्फ एक बैग से ही पांच सौ ग्राम गांजा फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया. अधिवक्ता का कहना था कि अभियोजन ने फर्जी बरादमगी दिखाकर याची को फंसाया है, जबकि यह स्थापित कानून है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में गांजा की बरामदगी हो तो हर एक बैग से सैंपल फौरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जाना चाहिए.
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कोर्ट ने कानूनी पहलुओं और फैसलों पर विचार करते हुए याची की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है.