प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Court) ने बीटेक (B.Tec) के साथ बीएड (B.Ed) डिग्री धारक अभ्यर्थियों को गणित (Mathematics) शिक्षक पद के लिए टीजीटी अध्यापक भर्ती (TGT Teacher Recruitment) में शामिल होने का हकदार नहीं माना. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रशांत सिंह की याचिका पर दिया है.
सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती (TGT Teacher Recruitment) गणित विषय के शिक्षक के लिए योग्यता मैथ (Math) से बीए (B.A.) या बीएससी (B.S.C) डिग्री निर्धारित की गई है. इसमें समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15अप्रैल 2021 को समाप्त हो चुकी है. ऐसे में याची कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं हैं.
याचिका पर अधिवक्ता वीके चंदेल और मयंक चंदेल ने बहस की. इनका कहना था कि याची की नियुक्ति सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कॉलेज मीरगंज, जौनपुर में तदर्थ रूप में प्रबंध समिति ने की है और अनुमोदन और वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्रावली भेजी गई है. कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया था. किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रदेश में कुल 1585 तदर्थ अध्यापक कार्यरत हैं. जिसमें से 1311 अध्यापकों को कोर्ट के आदेश से वेतन दिया जा रहा है. अभी भी 274 अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है. याची का कहना था कि नियमानुसार वह तदर्थ अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है और कॉलेज में कार्यरत है. यह नियुक्ति पद पर नियमित नियुक्ति होने तक ही की गई है और गणित विषय के साथ बीटेक और बीएड डिग्री धारक याची को भर्ती में शामिल होने योग्य नहीं माना गया है.
इसे भी पढ़ें : शादीशुदा बेटी भी आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने की हकदार: हाईकोर्ट