ETV Bharat / state

प्रयागराज: हत्यारोपी की सजा रद, सत्र न्यायालय ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा - prayagraj latest news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में अलीगढ़ के बृजेंद्र सिंह की उम्र कैद की सजा रद कर दिया है. 1985 में बृजेंद्र और उसकी पत्नी खजानी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

etv bharat
हत्या आरोपी की सजा रद्द.
author img

By

Published : Jan 7, 2020, 10:51 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में अलीगढ़ के बृजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. इस अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था. हालांकि कोर्ट ने अपीलार्थी को इस आधार पर बरी कर दिया कि उस पर लगाए गए आरोपों में हत्या का मकसद स्पष्ट नहीं हुआ.

मामले के अनुसार अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पलार गांव निवासी रामचंद्र की भांजी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी. भांजी का कहना था कि उसके मामा ने अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर 12 बीघा जमीन ट्रांसफर की थी. उनकी मृत्यु के बाद मामी ने वह जमीन अपने नाम करवाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे उनका सौतेला बेटा बृजेंद्र सिंह नाखुश था. उसने मना भी किया लेकिन मामी ने उसकी बात नहीं मानी.

इसी वजह से 25/ 26 दिसंबर 1984 की रात बृजेंद्र और उसकी पत्नी खजानी देवी और एक अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर गंडासे से हत्या कर दी. अधीनस्थ न्यायालय ने इस मामले में 8 नवंबर 1985 को बृजेंद्र और उसकी पत्नी खजानी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दोनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

इसे भी पढ़ें:- JNU हिंसा पर बोलीं स्मृति ईरानी, शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में अलीगढ़ के बृजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. इस अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था. हालांकि कोर्ट ने अपीलार्थी को इस आधार पर बरी कर दिया कि उस पर लगाए गए आरोपों में हत्या का मकसद स्पष्ट नहीं हुआ.

मामले के अनुसार अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पलार गांव निवासी रामचंद्र की भांजी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी. भांजी का कहना था कि उसके मामा ने अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर 12 बीघा जमीन ट्रांसफर की थी. उनकी मृत्यु के बाद मामी ने वह जमीन अपने नाम करवाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे उनका सौतेला बेटा बृजेंद्र सिंह नाखुश था. उसने मना भी किया लेकिन मामी ने उसकी बात नहीं मानी.

इसी वजह से 25/ 26 दिसंबर 1984 की रात बृजेंद्र और उसकी पत्नी खजानी देवी और एक अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर गंडासे से हत्या कर दी. अधीनस्थ न्यायालय ने इस मामले में 8 नवंबर 1985 को बृजेंद्र और उसकी पत्नी खजानी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दोनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

इसे भी पढ़ें:- JNU हिंसा पर बोलीं स्मृति ईरानी, शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं

हत्या आरोपी की सजा रद्द, मिला संदेह का लाभ 

सत्र न्यायालय ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा 

प्रयागराज 6जनवरी 
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी दस्तावेजी साक्ष्य की ग्राह्यता पर आपत्ति नहीं की जाती है तो उस साक्ष्य को ठोस साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। 
हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा पाए अलीगढ़ के बृजेंद्र सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए  मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने अपीलर्थी को इस आधार पर बरी कर दिया कि उस पर लगाए गए आरोपों में हत्या का  मकसद स्पष्ट नहीं हुआ । 
मामले के अनुसार अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पलार गांव निवासी रामचंद्र की  भांजी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके मामा ने अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर  12 बीघा जमीन ट्रांसफर की थी ।उनकी मृत्यु के बाद मामी ने वह जमीन अपने नाम करवाने की प्रक्रिया शुरू की। जिससे उनका सौतेला बेटा बृजेंद्र सिंह नाखुश था। उसने मना भी किया लेकिन मामी ने उसकी बात नहीं मानी। इसी वजह से 25/ 26 दिसंबर 1984 की रात बृजेंद्र और उसकी पत्नी खजानी देवी और एक  अज्ञात व्यक्ति ने मिल कर गंडासे  से हत्या कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस मामले में 8 नवंबर 1985 को बृजेंद्र और उसकी पत्नी खजानी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी ।सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दोनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.