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HC ने मांगा जवाब, किस लिए किया गया शून्य अंक पाने वालों का चयन - इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइपिंग टेस्ट में शून्य व माइनस अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को उचित ठहराने पर महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई के समय रिकार्ड के साथ उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो).
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो).
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Published : Jan 13, 2021, 9:18 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइपिंग टेस्ट में शून्य व माइनस अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को उचित ठहराने पर महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विनीत कुमार व 4 अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों को भी याचिका में पक्षकार बनने की छूट दी है.

याचियों ने टाइप में माइनस व शून्य अंक पाने वालों के चयन के औचित्य पर सवाल उठाए हैं कि इनका किस कार्य के लिए चयन किया गया है. वहीं याचियों को टाइपिंग टेस्ट में अधिक अंक पाने के बावजूद चयनित नहीं किया गया. कोर्ट ने पूछा, जो टाइप में माइनस अंक पाए हैं. उनको किस लिए और क्यों चयनित किया गया है. कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई के समय रिकार्ड के साथ उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइपिंग टेस्ट में शून्य व माइनस अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को उचित ठहराने पर महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विनीत कुमार व 4 अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों को भी याचिका में पक्षकार बनने की छूट दी है.

याचियों ने टाइप में माइनस व शून्य अंक पाने वालों के चयन के औचित्य पर सवाल उठाए हैं कि इनका किस कार्य के लिए चयन किया गया है. वहीं याचियों को टाइपिंग टेस्ट में अधिक अंक पाने के बावजूद चयनित नहीं किया गया. कोर्ट ने पूछा, जो टाइप में माइनस अंक पाए हैं. उनको किस लिए और क्यों चयनित किया गया है. कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई के समय रिकार्ड के साथ उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है.

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