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ज्ञानवापी से जुड़ी 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई - hearing in gyanvapi case

ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में 3 याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब इस मामले की 28 सितंबर को सुनवाई करेगा.

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Published : Sep 12, 2022, 5:29 PM IST

प्रयागराज: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी से जुड़ी याचिका सुनवाई योग्य है. वहीं, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में 3 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. एक अन्य याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने समय मांगा है. अब इस मामले में की 28 सितम्बर को सुनवाई होगी. बता दें कि हाईकोर्ट में ज्ञानवापी के कई मामले में लंबित हैं. जिसमें से 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है.

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वेश्वर नाथ ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी है. कोर्ट ने याचिका की पोषनीयता को लेकर दाखिल 3 याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने जवाब दाखिल किया.

कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता अजय सिंह ने महानिदेश पुरातत्व का हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है. मस्जिद की ओर से अधिवक्ता एस एफ ए नकवी ने आर्डर-7 रूल 11 पर बहस की. मंदिर पक्ष की ओर से वक्फ बोर्ड की सूची दाखिल करके बताया गया कि किसी भी संपत्ति पर प्लाट नंबर नहीं है. कोर्ट इस मामले में अब 28 सितंबर को सुनवाई होगी. इस दिन जिला जज वाराणसी के फैसले से भी कोर्ट को अवगत कराया जाएगा.

ज्ञानवापी मामले में तीन याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

प्रयागराज: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी से जुड़ी याचिका सुनवाई योग्य है. वहीं, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में 3 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. एक अन्य याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने समय मांगा है. अब इस मामले में की 28 सितम्बर को सुनवाई होगी. बता दें कि हाईकोर्ट में ज्ञानवापी के कई मामले में लंबित हैं. जिसमें से 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है.

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वेश्वर नाथ ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी है. कोर्ट ने याचिका की पोषनीयता को लेकर दाखिल 3 याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने जवाब दाखिल किया.

कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता अजय सिंह ने महानिदेश पुरातत्व का हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है. मस्जिद की ओर से अधिवक्ता एस एफ ए नकवी ने आर्डर-7 रूल 11 पर बहस की. मंदिर पक्ष की ओर से वक्फ बोर्ड की सूची दाखिल करके बताया गया कि किसी भी संपत्ति पर प्लाट नंबर नहीं है. कोर्ट इस मामले में अब 28 सितंबर को सुनवाई होगी. इस दिन जिला जज वाराणसी के फैसले से भी कोर्ट को अवगत कराया जाएगा.

ज्ञानवापी मामले में तीन याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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