प्रयागराज : तबादला संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तबादला सेवा जरूरतों के अनुसार किये जाते हैं. लेकिन 2014 में हुए तबादले को 2021 में लागू करना प्रथम दृष्टया अवैध है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश को किया निलंबित
कोर्ट ने डीआईजी शामली रेन्ज के 23 जून 2014 व एसपी शामली के 25 मार्च 2021 के आदेश को निलंबित कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि याची को कार्यमुक्त न किया जाय. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि याची को शामली से कार्यमुक्त कर सहारनपुर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए विवश न किया जाय. साथ ही नियमित वेतन भुगतान किया जाय.
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कोर्ट ने कहा है कि तबादला नीति के तहत नये सिरे से तबादला करने के अंतरिम आदेश बाधक नहीं होंगे. सरकार चाहे तो तबादला करने के लिए स्वतंत्र है. याचिका की सुनवाई 14 जून को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने संजीव कुमार की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस की. बहस के दौरान उन्होंने कोर्ट में कहा कि सात साल पहले हुए तबादले को अब लागू किया जा रहा है. एसपी शामली ने याची को कार्यमुक्त कर सहारनपुर में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है, जो तबादला नीति के खिलाफ है.