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High court news: अफजाल अंसारी की गैंगस्टर केस खत्म करने की मांग खारिज - भाजपा विधायक कृष्णानंद राय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की याचिका खारिज कर दी है. क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं.

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High court news: अफजाल अंसारी की गैंगस्टर केस खत्म करने की मांग खारिज
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Published : Jan 13, 2023, 9:05 PM IST

Updated : Jan 13, 2023, 9:53 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय व छह अन्य की हत्या के मुकदमे में दोषमुक्त होने के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा समाप्त करने की मांग में दाखिल गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की याचिका खारिज कर दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक गिरोह का सदस्य है तो उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग मुकदमे में दंडित किया जा सकता है. मूल केस में दोषमुक्त होने के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध का मुकदमा समाप्त नहीं होगा. न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है. याचिका में अपराध से उन्मुक्त करने, चार्जशीट सहित गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा समाप्त करने की मांग की गई थी.

साल 2005 में हुई थी भाजपा विधायक की हत्या
साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या के मामले में 14 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने बसपा विधायक मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. अंसारी के अलावा उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक, राकेश पांडेय, रामू मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी शामिल थे. इनमें से मुन्ना बजरंगी की बीते दिनों जेल में हत्या कर दी गई थी.

बता दें कि 29 नवम्बर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय क्षेत्र के सोनाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे. शाम करीब चार बजे बसनियां चट्टी पर उनके काफिले को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। एके-47 से गोलियों की बौछार कर विधायक समेत सात लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में विधायक मुख्तार अंसारी, जिले के सांसद रहे अफजाल अंसारी समेत और मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद सीबीआई की कोर्ट से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

ये भी पढेंः sadhvi prachi news: मुजफ्फरनगर दंगा मामले में साध्वी प्राची ने कोर्ट में किया सरेंडर

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय व छह अन्य की हत्या के मुकदमे में दोषमुक्त होने के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा समाप्त करने की मांग में दाखिल गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की याचिका खारिज कर दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक गिरोह का सदस्य है तो उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग मुकदमे में दंडित किया जा सकता है. मूल केस में दोषमुक्त होने के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध का मुकदमा समाप्त नहीं होगा. न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है. याचिका में अपराध से उन्मुक्त करने, चार्जशीट सहित गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा समाप्त करने की मांग की गई थी.

साल 2005 में हुई थी भाजपा विधायक की हत्या
साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या के मामले में 14 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने बसपा विधायक मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. अंसारी के अलावा उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक, राकेश पांडेय, रामू मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी शामिल थे. इनमें से मुन्ना बजरंगी की बीते दिनों जेल में हत्या कर दी गई थी.

बता दें कि 29 नवम्बर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय क्षेत्र के सोनाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे. शाम करीब चार बजे बसनियां चट्टी पर उनके काफिले को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। एके-47 से गोलियों की बौछार कर विधायक समेत सात लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में विधायक मुख्तार अंसारी, जिले के सांसद रहे अफजाल अंसारी समेत और मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद सीबीआई की कोर्ट से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

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Last Updated : Jan 13, 2023, 9:53 PM IST
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