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हिस्ट्रीशीटर पप्पू गंजिया को मिली हाईकोर्ट से राहत, मकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया पप्पू गंजिया को राहत देते हुए उसके मकानों के ध्वस्तीकरण पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह पप्पू गंजिया की पत्नी नगीना बेगम की याचिका पर भवनों के ध्वस्तीकरण से बड़ी राहत दी है.

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Published : Oct 29, 2020, 8:21 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: हिस्ट्रीशीटर पप्पू गंजिया को मकानों के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पप्पू गंजिया की पत्नी नगीना बेगम की याचिका पर जहांगीराबाद, गंजिया, चक दोंदी, नैनी में मौजूद पप्पू गंजिया के भवनों के ध्वस्तीकरण से बड़ी राहत देते हुए फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने पीडीए को किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपना प्रत्यावेदन पीडीए के उपाध्यक्ष को देने तथा उस पर सुनवाई कर तीन हफ्ते में उपाध्यक्ष को सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. अगले चार सप्ताह तक के लिए कोर्ट ने पीडीए को किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दशहरे की छुट्टी के दौरान दिया है. बता दें, याची का कहना था कि अधिकारी लगातार मकान ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं. याची को उसका पक्ष रखे बिना मनमानी कार्रवाई की जा रही है. जिस पर कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है.

हिस्ट्रीशीटर है पप्पू गंजिया
हिस्ट्रीशीटर पप्पू गंजिया रंगदारी मांगने के मामले में फिलहाल में जेल में बंद है. पप्पू गंजिया नैनी थाने का हिस्ट्रीशीटर भी रह चुका है. इसके ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, जमीन पर कब्जे, धमकी, रंगदारी के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं.

प्रयागराज: हिस्ट्रीशीटर पप्पू गंजिया को मकानों के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पप्पू गंजिया की पत्नी नगीना बेगम की याचिका पर जहांगीराबाद, गंजिया, चक दोंदी, नैनी में मौजूद पप्पू गंजिया के भवनों के ध्वस्तीकरण से बड़ी राहत देते हुए फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने पीडीए को किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपना प्रत्यावेदन पीडीए के उपाध्यक्ष को देने तथा उस पर सुनवाई कर तीन हफ्ते में उपाध्यक्ष को सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. अगले चार सप्ताह तक के लिए कोर्ट ने पीडीए को किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दशहरे की छुट्टी के दौरान दिया है. बता दें, याची का कहना था कि अधिकारी लगातार मकान ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं. याची को उसका पक्ष रखे बिना मनमानी कार्रवाई की जा रही है. जिस पर कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है.

हिस्ट्रीशीटर है पप्पू गंजिया
हिस्ट्रीशीटर पप्पू गंजिया रंगदारी मांगने के मामले में फिलहाल में जेल में बंद है. पप्पू गंजिया नैनी थाने का हिस्ट्रीशीटर भी रह चुका है. इसके ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, जमीन पर कब्जे, धमकी, रंगदारी के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं.

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