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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बंदी रक्षकों के अधिक वेतन भुगतान वसूली पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बंदी रक्षकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के बारे में अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जानकारी मांगी है.

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हाईकोर्ट.
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Published : Sep 19, 2020, 4:39 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बंदी रक्षकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के बारे में अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जानकारी मांगी है. याचिका की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुशील कुमार दीक्षित सहित 8 याचिकाओं पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की. इनका कहना है कि याची के वेतन के पुनर्निर्धारण के बाद पता चला कि अधिक वेतन भुगतान किया जा रहा था. इसमें याची की कोई भूमिका नहीं है. विभाग की लापरवाही से ऐसा किया गया है. याचियों को सुनवाई का मौका दिए बगैर उनसे भुगतान किए गए अधिक वेतन की एक पक्षीय वसूली कार्यवाही की जा रही है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बंदी रक्षकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के बारे में अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जानकारी मांगी है. याचिका की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुशील कुमार दीक्षित सहित 8 याचिकाओं पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की. इनका कहना है कि याची के वेतन के पुनर्निर्धारण के बाद पता चला कि अधिक वेतन भुगतान किया जा रहा था. इसमें याची की कोई भूमिका नहीं है. विभाग की लापरवाही से ऐसा किया गया है. याचियों को सुनवाई का मौका दिए बगैर उनसे भुगतान किए गए अधिक वेतन की एक पक्षीय वसूली कार्यवाही की जा रही है.

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