प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर लगाई गई रासुका को अवैध करार दिया है. मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए रासुका को रद्द कर दिया है. इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रासुका निरूद्ध अवधि बढ़ाने के आदेश को भी अवैध करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए डॉक्टर कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
भड़काऊ बयानबाजी को लेकर हुए थे गिरफ्तार
CAA के विरोध के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान पर रासुका लगाने का आदेश दिया था. इसके बाद कफील खान की मां नुजहत परवीन ने रासुका की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी.
इसके पहले भी डॉ. कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उन पर जेल में रहते हुए रासुका लगाई गई थी.