प्रयागराज: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के परीक्षा फीस बढ़ाने के आदेश को अवैध करार देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विवेकानंद महाविद्यालय सेमरी बलिया सहित तीन कॉलेजों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है. इन याचिकाओं द्वारा मनमाने तरीके से परीक्षा फीस बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई थी.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने कहा कि नियमानुसार उपबंध किये विश्वविद्यालय को परीक्षा फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है. जमा की जा चुकी अतिरिक्त फीस को अगले सत्र में समायोजित करने का आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया है.
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा परीक्षा फीस बढ़ाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और कहा कि छात्रों से जमा करायी गयी अधिक फीस अगले सत्र में समायोजित की जाये. कोर्ट ने कॉलेजों को इसकी जानकारी छात्रों को देने का आदेश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने विश्वविद्यालय को नियमानुसार परिनियम में फीस बढ़ाने की कार्रवाही करने की छूट दी है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एम जे पी रूहेलखंड विश्वविद्यालय केस में कोर्ट ने कानूनी मुद्दे पर पहले ही फैसला दे रखा है. इसी आधार पर कोर्ट ने फीस बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया है.