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नई पेंशन योजना नहीं अपनाने पर वेतन न रोके सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

नई पेंशन योजना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court on new pension scheme) ने मंगलवार को आदेश दिया कि नई पेंशन योजना नहीं अपनाने पर वेतन सरकार न रोके. एनपीएस न अपनाने पर वेतन रोके जाने संबंधी शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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Published : Jan 4, 2023, 7:34 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा जारी 16 दिसंबर 2022 के शासनादेश के क्रम में कर्मचारियों का वेतन रोके जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. शासनादेश में यह प्रावधान था कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना नहीं अपनाएंगे उनका वेतन रोक दिया जाएगा. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि अगले आदेश तक एनपीएस ना अपनाने वाले याची गण का वेतन न रोका जाए.

नई पेंशन योजना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court on new pension scheme) में योगेंद्र कुमार सागर और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की. याची गण का कहना था कि राज्य सरकार ने 16 दिसंबर 2022 को शासनादेश जारी कर यह प्रावधान किया है कि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस ) में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा. याची गण का कहना था कि नेशनल पेंशन स्कीम के प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इसे अपनाने के लिए किसी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी के नेतृत्व में बागपत से फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, कल गाजियाबाद पहुंची थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Allahabad High Court order) है कि एनपीएस ना लेने वाले कर्मचारी का वेतन रोका नहीं जा सकता है. कोर्ट ने इस प्रकरण को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से छः सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक याची गण का वेतन नहीं रोका जाएगा मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के बाद होगी.

ये भी पढ़ें- महिला जज से बदसलूकी करने के आरोपी वकील की प्रैक्टिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा जारी 16 दिसंबर 2022 के शासनादेश के क्रम में कर्मचारियों का वेतन रोके जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. शासनादेश में यह प्रावधान था कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना नहीं अपनाएंगे उनका वेतन रोक दिया जाएगा. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि अगले आदेश तक एनपीएस ना अपनाने वाले याची गण का वेतन न रोका जाए.

नई पेंशन योजना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court on new pension scheme) में योगेंद्र कुमार सागर और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की. याची गण का कहना था कि राज्य सरकार ने 16 दिसंबर 2022 को शासनादेश जारी कर यह प्रावधान किया है कि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस ) में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा. याची गण का कहना था कि नेशनल पेंशन स्कीम के प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इसे अपनाने के लिए किसी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जा सकता है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Allahabad High Court order) है कि एनपीएस ना लेने वाले कर्मचारी का वेतन रोका नहीं जा सकता है. कोर्ट ने इस प्रकरण को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से छः सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक याची गण का वेतन नहीं रोका जाएगा मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के बाद होगी.

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