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विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश के अनुपालन का हलफनामा नहीं दाखिल करते हैं तो अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में हाजिर हों.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jan 29, 2021, 5:52 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को अवमानना नोटिस जारी किया है और उन्हें एक माह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश के अनुपालन का हलफनामा नहीं दाखिल करते हैं तो अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में हाजिर हों.

यह आदेश न्यायाधीश सुनीत कुमार ने अमन वर्मा व चार अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो विशेष सचिव को तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा.

103 अभ्यर्थियों के साथ याचीगण का सहायक अध्यापक भर्ती में परिणाम घोषित किया गया है. कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को अवमानना नोटिस जारी किया है और उन्हें एक माह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश के अनुपालन का हलफनामा नहीं दाखिल करते हैं तो अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में हाजिर हों.

यह आदेश न्यायाधीश सुनीत कुमार ने अमन वर्मा व चार अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो विशेष सचिव को तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा.

103 अभ्यर्थियों के साथ याचीगण का सहायक अध्यापक भर्ती में परिणाम घोषित किया गया है. कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

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