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हाईकोर्ट से OBC अभ्यर्थियों को राहत, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति देने का निर्देश - Allahabad High Court instructions

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने OBC अभ्यर्थियों को राहत दी है. हाईकोर्ट ने 2018 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश (Allahabad High Court instructions) दिया है.

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Published : Dec 25, 2022, 10:30 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक अर्जित करने वाली ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कहा गया है. इनकी नियुक्ति को लेकर एक माह में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

प्रिया स्वामी व आठ अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया (Justice Pankaj Bhatia) ने दिया है. याची के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव का कहना था कि 2018 की कांस्टेबल भर्ती (2018 police constable recruitment) में याची गण ने ओबीसी कैटेगरी के तहत आवेदन किया था. उनको जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए थे. इसके बावजूद उनको नियुक्ति नहीं दी गई.

सुप्रीम कोर्ट (Relief to OBC candidates from High Court) द्वारा सौरव यादव केस में इस प्रकार के मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों को राहत दी गई है. याची उक्त आदेश का लाभ पाने की अधिकारी है. वहीं, सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है. ऐसे में अब नियुक्ति देना संभव नहीं है. कोर्ट ने (Allahabad High Court) कहा कि याची निसंदेह रूप से सौरव यादव केस में दिए गए लाभ पाने की हकदार है. कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को एक माह में सौरव यादव केस के निर्णय के आलोक में याची गण की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

पढें- अफसरों की लापरवाही से वोट देने से वंचित रही दलित महिला, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को भेजा नोटिस

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक अर्जित करने वाली ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कहा गया है. इनकी नियुक्ति को लेकर एक माह में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

प्रिया स्वामी व आठ अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया (Justice Pankaj Bhatia) ने दिया है. याची के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव का कहना था कि 2018 की कांस्टेबल भर्ती (2018 police constable recruitment) में याची गण ने ओबीसी कैटेगरी के तहत आवेदन किया था. उनको जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए थे. इसके बावजूद उनको नियुक्ति नहीं दी गई.

सुप्रीम कोर्ट (Relief to OBC candidates from High Court) द्वारा सौरव यादव केस में इस प्रकार के मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों को राहत दी गई है. याची उक्त आदेश का लाभ पाने की अधिकारी है. वहीं, सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है. ऐसे में अब नियुक्ति देना संभव नहीं है. कोर्ट ने (Allahabad High Court) कहा कि याची निसंदेह रूप से सौरव यादव केस में दिए गए लाभ पाने की हकदार है. कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को एक माह में सौरव यादव केस के निर्णय के आलोक में याची गण की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

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