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प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को निर्देश - प्रमुख सचिव टी वेंकटेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव टी वेंकटेश, इंजीनियर इन चीफ व अन्य अधिकारियों को सिंचाई विभाग में ग्रुप सी पद से जूनियर इंजीनियर सिविल पद पर प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी कर, 23 नवम्बर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को निर्देश.
प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को निर्देश.
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Published : Oct 11, 2020, 1:59 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव टी वेंकटेश, इंजीनियर इन चीफ व अन्य अधिकारियों को सिंचाई विभाग में ग्रुप सी पद से जूनियर इंजीनियर सिविल पद पर प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी कर 23 नवम्बर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं करते तो प्रमुख सचिव टी वेंकटेश व संबंधित अधिकारी कोर्ट में हाजिर हों.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने मनोज कुमार सिंह व 32 ग्रुप सी कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर दिया है. 16 नवम्बर 19 को हाईकोर्ट ने याचियों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया है. जिसका पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गई है. नियमानुसार जूनियर इंजीनियर पद पर 90 फीसदी सीधी भर्ती और 10 फीसदी प्रोन्नति से भरा जाना है. 26 फरवरी 16 को चीफ इंजीनियर ने प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू की, कुछ भ्रम के कारण स्थगित कर दिया गया. कोर्ट ने प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पद पर प्रोन्नति कर दी गयी है, किन्तु सिविल की प्रोन्नति रुकी हुई है. सरकारी वकील का कहना था कि अधिकारियों की सेवानिवृत्ति या तबादले के कारण आदेश का पालन नहीं हो सका. कोर्ट ने याची को नये अधिकारियों को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 23 नवम्बर को होगी.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव टी वेंकटेश, इंजीनियर इन चीफ व अन्य अधिकारियों को सिंचाई विभाग में ग्रुप सी पद से जूनियर इंजीनियर सिविल पद पर प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी कर 23 नवम्बर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं करते तो प्रमुख सचिव टी वेंकटेश व संबंधित अधिकारी कोर्ट में हाजिर हों.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने मनोज कुमार सिंह व 32 ग्रुप सी कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर दिया है. 16 नवम्बर 19 को हाईकोर्ट ने याचियों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया है. जिसका पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गई है. नियमानुसार जूनियर इंजीनियर पद पर 90 फीसदी सीधी भर्ती और 10 फीसदी प्रोन्नति से भरा जाना है. 26 फरवरी 16 को चीफ इंजीनियर ने प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू की, कुछ भ्रम के कारण स्थगित कर दिया गया. कोर्ट ने प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पद पर प्रोन्नति कर दी गयी है, किन्तु सिविल की प्रोन्नति रुकी हुई है. सरकारी वकील का कहना था कि अधिकारियों की सेवानिवृत्ति या तबादले के कारण आदेश का पालन नहीं हो सका. कोर्ट ने याची को नये अधिकारियों को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 23 नवम्बर को होगी.

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