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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने निर्दश दिया है कि 24 घंटे के भीतर परिसर और उसके आस-पास लगे पोस्टर और बैनर इत्यादि चुनाव प्रचार की सामग्री हटा ली जाए.

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हाईकोर्ट.
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Published : Jan 29, 2020, 11:12 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर परिसर और उसके आस-पास लगे पोस्टर और बैनर इत्यादि चुनाव प्रचार की सामग्री हटा ली जाए. कोर्ट ने प्रत्याशियों द्वारा प्रचार सामग्रियों के धड़ल्ले के प्रयोग पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर के भीतर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार न किया जाए. जिन प्रत्याशियों ने दीवारों और हाईकोर्ट गेट आदि स्थानों पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाए हैं, उनको तत्काल हटा लिया जाए.

दो पदाधिकारियों को कोर्ट का निर्देश
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए एल्डर कमेटी के चेयरमैन बीसी मिश्रा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे को तलब किया था. दोनों पदाधिकारियों को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बार एसोसिएशन का चुनाव पूरी सुचिता के साथ संपन्न हो. अधिवक्ताओं के प्रचार के चलते न्यायालय की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे.

इसे भी पढ़ें- जवाहरलाल पंडित हत्याकांड में 13 साल बाद कोर्ट सुनाएगा फैसला

19 फरवरी को होना है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 19 फरवरी को होना है. प्रत्याशियों ने महीनों पहले से ही हाईकोर्ट गेट और परिसर के भीतर अपने पोस्टर बैनर इत्यादि लगा दिए है. कोर्ट ने इसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर परिसर और उसके आस-पास लगे पोस्टर और बैनर इत्यादि चुनाव प्रचार की सामग्री हटा ली जाए. कोर्ट ने प्रत्याशियों द्वारा प्रचार सामग्रियों के धड़ल्ले के प्रयोग पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर के भीतर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार न किया जाए. जिन प्रत्याशियों ने दीवारों और हाईकोर्ट गेट आदि स्थानों पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाए हैं, उनको तत्काल हटा लिया जाए.

दो पदाधिकारियों को कोर्ट का निर्देश
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए एल्डर कमेटी के चेयरमैन बीसी मिश्रा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे को तलब किया था. दोनों पदाधिकारियों को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बार एसोसिएशन का चुनाव पूरी सुचिता के साथ संपन्न हो. अधिवक्ताओं के प्रचार के चलते न्यायालय की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे.

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19 फरवरी को होना है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 19 फरवरी को होना है. प्रत्याशियों ने महीनों पहले से ही हाईकोर्ट गेट और परिसर के भीतर अपने पोस्टर बैनर इत्यादि लगा दिए है. कोर्ट ने इसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर परिसर और उसके आसपास लगे पोस्टर बैनर इत्यादि चुनाव प्रचार की सामग्री हटा ली जाए कोर्ट ने प्रत्याशियों द्वारा प्रचार सामग्रियों के धड़ल्ले से प्रयोग पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट परिसर के भीतर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार न किया जाए तथा जिन प्रत्याशियों ने दीवारों और हाई कोर्ट गेट आदि स्थानों पर चुनाव प्रचार सामग्री या चश्मा की है या बैनर आदि लगाए हैं उनको तत्काल हटा लिया जाए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एल्डर कमेटी के चेयरमैन बी सी मिश्रा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे को तलब किया था दोनों पदाधिकारियों को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बार एसोसिएशन का चुनाव पूरी सुचिता के साथ संपन्न हो तथा अधिवक्ताओं के प्रचार के चलते न्यायालय की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 19 फरवरी को होना है जिसके मद्देनजर प्रत्याशियों ने महीनों पहले से ही हाई कोर्ट गेट और परिसर के भीतर भी अपने पोस्टर बैनर इत्यादि लगा दिया है कोर्ट ने इसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।
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