प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अंग्रेजी शिक्षक भर्ती के मामले में सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल कर संशोधित परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि जवाब न दाखिल करने की दशा में सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने ओबीसी अभ्यर्थी संजीव कुमार और अन्य की याचिका पर दिया है.
याचीगण का कहना है की 2016 की एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का अंतिम परिणाम 28 फरवरी 2020 को घोषित किया गया. याचीगण ओबीसी कैटेगरी में चयनित हो गए. इसके बाद 18 मार्च को चयन बोर्ड ने क्षैतिज आरक्षण में हुई गड़बड़ियों को दुरुस्त करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया. इस परिणाम के साथ कटऑफ मेरिट लिस्ट जारी करते हुए पूरा रिजल्ट संशोधित कर दिया गया.
संशोधित परिणाम में कई ओबीसी अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य सीटों पर हुआ था, ओबीसी कैटेगरी में वापस चले गए. वहीं याचीगण सहित 25 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में चले गए और प्रतीक्षा सूची में शामिल 24 अभ्यर्थी मुख्य परिणाम में आ गए. याचीगण का कहना है कि यदि प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अधिकतम अंक प्राप्त हुए थे, तो पहले ही उनका नाम चयन सूची में क्यों नहीं आ गया. याचिका में संशोधित परिणाम रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट ने चयन परिणाम को याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय की विषयवस्तु करार दिया है.
LT ग्रेड अध्यापक भर्ती संशोधित परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड के सचिव से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अंग्रेजी शिक्षक भर्ती के मामले में सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने सेवा चयन बोर्ड के सचिव से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अंग्रेजी शिक्षक भर्ती के मामले में सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल कर संशोधित परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि जवाब न दाखिल करने की दशा में सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने ओबीसी अभ्यर्थी संजीव कुमार और अन्य की याचिका पर दिया है.
याचीगण का कहना है की 2016 की एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का अंतिम परिणाम 28 फरवरी 2020 को घोषित किया गया. याचीगण ओबीसी कैटेगरी में चयनित हो गए. इसके बाद 18 मार्च को चयन बोर्ड ने क्षैतिज आरक्षण में हुई गड़बड़ियों को दुरुस्त करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया. इस परिणाम के साथ कटऑफ मेरिट लिस्ट जारी करते हुए पूरा रिजल्ट संशोधित कर दिया गया.
संशोधित परिणाम में कई ओबीसी अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य सीटों पर हुआ था, ओबीसी कैटेगरी में वापस चले गए. वहीं याचीगण सहित 25 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में चले गए और प्रतीक्षा सूची में शामिल 24 अभ्यर्थी मुख्य परिणाम में आ गए. याचीगण का कहना है कि यदि प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अधिकतम अंक प्राप्त हुए थे, तो पहले ही उनका नाम चयन सूची में क्यों नहीं आ गया. याचिका में संशोधित परिणाम रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट ने चयन परिणाम को याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय की विषयवस्तु करार दिया है.