प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली है. विजय मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2020 में भदोही के गोपीगंज थाने में धोखाधड़ी और फर्जी कागजात बनाने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अजय भनोट ने शुक्रवार को सुनवाई की.
विजय मिश्रा के वकील की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि उसके खिलाफ यह प्राथमिकी सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली लोगों के दबाव में दर्ज कराई गई है. याची ने ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर कभी भी फर्जी हस्ताक्षर नहीं बनाए हैं. इसके साथ ना ही उसने विवेचना बदलने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया है. याची कानून पसंद व्यक्ति है तथा उसके भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है.
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा गया कि राजनीतिक दबाव और पुलिस के अधिकारी अपनी छवि बेहतर करने के लिए उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराते रहते हैं. जिसकी वजह से उसके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज होते चले जा रहे हैं. कोर्ट ने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी ना करते हुए बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. बता दें कि वे भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.
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