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मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को मिली अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अफशां अंसारी को शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है.

मुख्तार अंसारी
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Published : Feb 3, 2021, 7:30 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की पुलिस रिपोर्ट पर अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तक सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अफशां अंसारी को शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया. अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व अजय कुमार श्रीवास्तव ने बहस की.

यह है आरोप

याची पर फर्जी और अनाधिकृत बैनामे के जरिए सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से होटल बनाने का आरोप है. गाजीपुर कोतवाली में सदर तहसील के लेखपाल ने षडयंत्र, धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी. जमीन का बैनामा दो नाबालिग बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम कराया गया. याची मां है और नैसर्गिक संरक्षक है.

याची पर जिनकी लीज खत्म हो गई थी, फर्जी इन्दराज कराकर और ऐसे लोगों से बैनामा कराने का आरोप है, जो भूमि के स्वामी ही नहीं थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याची अग्रिम जमानत पाने की हकदार है. कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके और प्रतिभूतियों पर अफशां अंसारी की जमानत स्वीकार कर ली.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की पुलिस रिपोर्ट पर अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तक सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अफशां अंसारी को शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया. अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व अजय कुमार श्रीवास्तव ने बहस की.

यह है आरोप

याची पर फर्जी और अनाधिकृत बैनामे के जरिए सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से होटल बनाने का आरोप है. गाजीपुर कोतवाली में सदर तहसील के लेखपाल ने षडयंत्र, धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी. जमीन का बैनामा दो नाबालिग बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम कराया गया. याची मां है और नैसर्गिक संरक्षक है.

याची पर जिनकी लीज खत्म हो गई थी, फर्जी इन्दराज कराकर और ऐसे लोगों से बैनामा कराने का आरोप है, जो भूमि के स्वामी ही नहीं थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याची अग्रिम जमानत पाने की हकदार है. कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके और प्रतिभूतियों पर अफशां अंसारी की जमानत स्वीकार कर ली.

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