प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ वाराणसी की अदालत में चल रहे मुकदमे के संदर्भ में जानकारी के लिए राज्य सरकार को दस दिन का समय दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी एवं एडवोकेट देशरतन चौधरी और सरकारी वकील रत्नेंदु कुमार सिंह को सुनकर दिया है. वर्ष 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर निकाली गई प्रतिकार यात्रा मैं हुई जबर्दस्त हिंसा के बाद वाराणसी पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा और बालक दास समेत कई संतों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के बाद वाराणसी की अदालत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा चल रहा है. वाराणसी की अदालत ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी है. इस मुकदमे में राहत के लिए यह अर्जी दाखिल की गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने मुकदमे के कुछ आरोपियों के अभियोजन वापसी के संदर्भ जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से दस दिन का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दस दिन का समय देते हुए अर्जी को सुनवाई के लिए उसके बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
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