प्रयागराज: सीतापुर जिला जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां की तरफ से अधिवक्ता नसिरा आदिल ने वकालतनामा दाखिल कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय मांगा. इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी अर्जियों को 22 मार्च को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने राज्य सरकार की तरफ से आजम खां को एक दर्जन केसों में मिली जमानत को निरस्त करने की दाखिल अर्जियों की सुनवाई करते हुए दिया.
इससे पहले कोर्ट ने आजम खां की तरफ से वकील न आने पर जेल अधीक्षक के जरिए उन्हें नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने आजम खां से पूछा था कि वह अपना वकील रखेंगे या कोर्ट उनका पक्ष रखने के लिए अपनी तरफ से न्यायमित्र अधिवक्ता नियुक्त करें. इसके बाद अधिवक्ता ने आजम खां का वकालतनामा दाखिल करने की जानकारी दी और वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी के साथ हाजिर होकर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.
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मालूम हो कि 12 आपराधिक केसों में आजम खां को मिली जमानत निरस्त करने की मांग में राज्य सरकार की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं. कोर्ट ने कहा था कि केस पत्रावली से स्पष्ट है कि आजम खां को जारी नोटिस उन्हें प्राप्त हो चुकी है, किन्तु उनकी तरफ से कोई वकील नहीं रखा गया. अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.
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