प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एलटी ग्रेड में चयनित शिक्षिका को कॉलेज आवंटन मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक (Secondary Education Director) को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश शिक्षिका सोनी देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया.
याची का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा सहायक अध्यापक गणित के पद पर किया गया. 31 जुलाई 2020 को बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र जारी कर याची को फतेहपुर खागा के कमला देवी बालिका इंटर कॉलेज में जॉइन कराने का निर्देश दिया. इस कॉलेज के प्रबंधक ने यह कहते हुए कार्यभार ग्रहण कराने से इनकार कर दिया कि पद खाली नहीं है. कॉलेज में एक ही पद है, जिस पर पहले से एक अध्यापक कार्यरत है. इसके बाद याची ने कई प्रत्यावेदन दिए कि उसे दूसरा विद्यालय आवंटित किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद याचिका दायर की गई.
प्रशिक्षण भुगतान की वसूली पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक से प्रशिक्षण अवधि के दौरान किए गए भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. उप निरीक्षक अजय कुमार ओझा की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया. याची के अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि याची 2005 में उप निरीक्षक पद पर चयनित हुआ था. उसे प्रशिक्षण की अवधि में स्टाइपेंड की जगह वेतन का भुगतान किया गया. बाद में 8 मार्च 2020 को उसके वेतन से वसूली का आदेश वित्त नियंत्रक पुलिस भवन लखनऊ में जारी कर दिया गया. याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई थी.
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